सुप्रीम कोर्ट का आदेश- कल शाम तक प्रोटेम स्पीकर कराएं महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट, हो LIVE टेलीकास्ट
दो दिनों की सुनवाई के बाद कल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल शाम 5 बजे तक विधायकों का शपथग्रहण पूरा हो जाना चाहिए.
नई दिल्ली: महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल शाम 5 बजे तक विधायकों का शपथग्रहण पूरा हो जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा है कि कल राज्य विधानसभा में शपथग्रहण के तुरंत बाद फ्लोर टेस्ट हो. कोर्ट ने यह भी कहा है कि मतदान गुप्त ना हो.
शीर्ष अदालत ने कहा है कि कोर्ट और विधायिका के अधिकार पर लंबे समय से बेहद बहस है, इसे सेटल करने की ज़रूरत है. कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए. नागरिकों को अच्छे शासन का अधिकार है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी तक विधायकों की शपथ नहीं हुई है. हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए कुछ अंतरिम आदेश देना ज़रूरी है. 27 नवंबर को प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हो और फ्लोर टेस्ट हो. इसके अलावा विधानसभा की कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट हो.
बता दें कि दो दिनों की सुनवाई के बाद कल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. कल करीब डेढ़ घंटे की सुनवाई चली, जिसमें सभी पक्षों ने अपनी ओर से दमदार दलीलें पेश की. कल सुनवाई में सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल और राज्यपाल के सचिवालय के वकील तुषार मेहता ने वो तीन चिट्ठियां कोर्ट के सामने रखीं, जिनके आधार पर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाई गई.
वहीं, शिवसेना के वकील कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र में रातों-रात राष्ट्रपति शासन हटाने और सुबह सुबह हड़बड़ी में देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाने के फैसले पर सवाल उठाया था. कोर्ट ने कपिल सिब्बल को ये बात उठाने से ये कहते हुए रोक दिया था कि फिलहाल सुनवाई इस पर नहीं हो रही है, तब कपिल सिब्बल ने 24 घंटे में फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की थी.
शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन
वहीं, राज्य में सरकार को लेकर सस्पेंस बरकरार है. कल शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस ने मुंबई के होटल ग्रैंड हयात में गठबंधन के 162 विधायकों की परेड कराई. कल एनसीपी चीफ शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले, शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी होटल गए थे. इस दौरान सभी ने विधायकों से मुलाकात की. होटल में 'We are 162' के बैनर भी लगाए गए.