नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट आज डिफाल्टर और भगौड़े मालिक विजय माल्या द्वारा अदालत की अवमानना मामले में पुनर्विचार याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा. किंगफिशर एयरलाइंस के विजय माल्या ने शीर्ष अदालत के आदेश को न मानते हुए 40 मिलियन डॉलर यानी 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर किए थे. सुप्रीम कोर्ट आज अपनी अवमानना के दोषी विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका पर आदेश देगा.


27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला
9 मई 2017 को कोर्ट ने विजय माल्या को डिएगो डील के 40 मिलियन डॉलर अपने बच्चों के एकाउंट में ट्रांसफर करने और सम्पत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए अवमानना का दोषी करार दिया था. हालांकि इस पर सज़ा तय होने से पहले माल्या ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी थी.पुनर्विचार अर्ज़ी खारिज होने की स्थिति में माल्या की सज़ा तय की जाएगी.


लंबे समय तक अदालत के सामने नहीं आई थी अर्जी
विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका लंबे समय तक जजों के सामने नहीं रखी गई. मामले में हुई इस देरी के लिए कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को फटकार लगाते हुए आखिरकार इसे खुली अदालत में सुनवाई के लिए लगाया और अब इस पर आदेश आएगा.


अदालत ने फैसला रखा था सुरक्षित
कोर्ट ने 9 मई 2017 में माल्या को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था. कोर्ट के फैसले के बाद माल्या ने अदालत में जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी उसपर जस्टिस यूयू ललित और अशोक भूषण की बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.


सुबह करीब 10.40 के आसपास आएगा आदेश
भगोड़े विजय माल्या की अर्जी पर याचिका का आदेश सुबह करीब 10 बजकर 40 मिनट पर आ सकता है.




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