Aligarh Muslim University: सुप्रीम कोर्ट आज (8 नवंबर) को इस विवादास्पद कानूनी सवाल पर अपना फैसला सुनाएगा कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनके प्रशासन का अधिकार देता है. 


 प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी.  पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा भी शामिल हैं.उन्होंने आठ दिन तक दलीलें सुनने के बाद एक फरवरी को इस सवाल पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.  


सुप्रीम कोर्ट ने कही थी ये बात


गत एक फरवरी को, एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के जटिल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एएमयू अधिनियम में 1981 का संशोधन, जिसने प्रभावी रूप से इसे अल्पसंख्यक दर्जा दिया, ने केवल आधे-अधूरे मन से काम किया और संस्थान को 1951 से पहले की स्थिति में बहाल नहीं किया. 


एएमयू अधिनियम, 1920 अलीगढ़ में एक शिक्षण और आवासीय मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करता है, वहीं 1951 का संशोधन यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्रों के लिए अनिवार्य धार्मिक शिक्षा को समाप्त करने का प्रावधान करता है.इस संस्थान की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा मोहम्मदन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की गई थी. 


1920 में  यूनिवर्सिटी में हुआ था तब्दील 


वर्षों बाद 1920 में, यह ब्रिटिश राज के तहत एक यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जैसे अन्य लोगों ने तर्क दिया कि केंद्र से भारी धनराशि प्राप्त करने वाला और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित होने वाला यूनिवर्सिटी किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय से संबंधित होने का दावा नहीं कर सकता. 


उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि 1951 में एएमयू अधिनियम में संशोधन के बाद जब मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी में बदला गया और उसने केंद्र सरकार से धन प्राप्त करना शुरू कर दिया, तो संस्थान ने अपना अल्पसंख्यक चरित्र त्याग दिया. 


वकील ने किया था ये दावा


 एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने का विरोध करने वाले एक वकील ने यहां तक ​​दावा किया था कि 2019 से 2023 के बीच केंद्र सरकार से उसे 5,000 करोड़ रुपये से अधिक मिले हैं, जो केंद्रीय यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी को मिले धन से लगभग दोगुना है. 


 गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1981 के कानून के उस प्रावधान को खारिज कर दिया था जिसके तहत यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था. उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एएमयू सहित अन्य पक्षों द्वारा शीर्ष अदालत में अपील दायर की गई थीं.


(इनपुट एजेंसी के साथ)