Gyanvapi Mosque Survey: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में चल रहे सर्वे के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की मैनेजमेंट कमिटी ने याचिका दायर की है. निचली अदालत से जारी सर्वे के आदेश को 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बताया है. सुप्रीम कोर्ट कल दोपहर 1 बजे मामले की सुनवाई करेगा.


सर्वे टीम ने पूरा किया का काम अब आगे क्या


इससे पहले 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को तुरंत रोकने से इनकार कर दिया था और मामले को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गया था. वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शनिवार से शुरू होकर सोमवार को पूरा हो चुका है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से याचिका पर सुनवाई के क्रम में क्या आदेश आता है, देखना होगा. माना जा रहा है कि अंजुमन इंतेजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट में वाराणसी कोर्ट की ओर से एडवोकेट कमिश्नर की अगुआई में गठित 52 सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने से रोक लगाने की मांग कर सकती है.


शिवलिंग मिलने के दावे पर हिंदू पक्ष भी पहुंचा कोर्ट


शिवलिंग मिलने दावे को लेकर हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट ने आदेश दिया कि जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उस जगह को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए. साथ ही उस जगह पर किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी जाये. वहीं हिंदू पक्ष इस बात की तैयारी में है कि वज्जू खाने को तब तक संरक्षित रखा जाए, जब तक कि अदालत में रिपोर्ट न जमा हो जाए. हिंदू का कहना है कि तीस बाइ तीस फुट के वज्जूखाने के ठीक बीच में से एक आकृति मिली है. जिसके बारे में हिंदू पक्का दावा है कि वो शिवलिंग है. जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये एक फाउंटेन का हिस्सा है जो दस साल पहले तक काम करता था. इस बीच वज्जूखाने में पानी भर दिया गया है. ताकि नमाजियों के कोई परेशानी न हो और सीआरपीएफ की सुरक्षाकर्मी है. जिससे कोई वज्जूखाने से छेड़छाड न कर पाए. वहीं मुस्लिम पक्ष वकील मुमताज अहमद ने कहा कि बाबा नहीं मिले, इन लोगों के कहने से फैसला नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है.


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