SC on NEET PG Counselling: सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी 2022 काउंसलिंग (NEET PG Counselling) में दखल देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह नीट-पीजी 2022 काउंसलिंग में हस्तक्षेप नहीं देगा और न ही इसे रोकेगा. कोर्ट ने कहा कि छात्रों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की टिप्पणी तब आई जब एक वकील की ओर से नीट-पीजी 2022 (NEET-PG 2022) से संबंधित एक याचिका का जिक्र किया गया.
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने ये मौखिक टिप्पणी उस समय की, जब एक वकील ने नीट पीजी (NEET PG) से संबंधित एक मामले का उल्लेख करते हुए कुछ स्पष्टीकरण मांगा. बता दें कि नीट-पीजी 2022 काउंसलिंग 1 सितंबर से शुरू होनी है.
नीट-पीजी काउंसलिंग में दखल से SC का इनकार
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि हम नीट-पीजी 2022 काउंसलिंग में हस्तक्षेप नहीं करेंगे. नीट पीजी काउंसलिंग को चलने दें और इसे न रोकें क्योंकि हम छात्रों के भविष्य को संकट में नहीं डाल सकते हैं. इससे पहले 8 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा. कोर्ट ने कहा था कि इस वक्त ऐसे निर्णय से गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं.
याचिकाकर्ताओं की क्या थी मांग?
याचिकाकर्ताओं ने नीट पीजी रिजल्ट 2022 में गड़बड़ियों की आशंका जाहिर करते हुए NBE से स्पष्टीकरण देने की मांग की थी. याचिका में आंसर की (Answer Key) और प्रश्न पत्र (Question Paper) जारी करने की मांग की गई थी. नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन (NBE) ने इस बार आंसर की और प्रश्न पत्र जारी नहीं करने का निर्णय लिया था. याचिकाकर्ता का कहना है कि कि इस परीक्षा में गड़बड़ी की गई है. नीट पीजी काउंसलिंग (NEET PG Counselling) 1 सितंबर 2022 से शुरू होने वाली है और इस तारीख से पहले सुनवाई की अपील की गई थी, लेकिन कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया.
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