Supreme Court Rule For Holidays: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 जुलाई) को एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके तहत अब वीक डेज पर भी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अदालत खुलेगी. साथ ही अब से पहले और तीसरे शनिवार को भी कोर्ट खुला रहेगा.


अदालत के ऑफिस छुट्टियों और हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहेंगे. साथ ही कोर्ट की छुट्टियों और अवकाश के दौरान, कोर्ट के ऑफिस ऐसे समय के दौरान खुले रहेंगे जैसा कि मुख्य न्यायाधीश निर्देश दे सकते हैं. 


कौन से हैं सुप्रीम कोर्ट के वो तीन नियम


पहले नियम के तहत चीफ जस्टिस के किसी भी आदेश के अधीन, अदालत के कार्यालयों के काम समय सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होंगे. दूसरे नियम के तहत कोर्ट के ऑफिस छुट्टियों के दिनों में और हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहेंगे, जबकि गजेटेड हॉलिडेज में भी छुट्टी रहेगी. तीसरे नियम के तहत अदालत की छुट्टियों और अवकाश के दौरान, कोर्ट के कार्यालय चीफ जस्टिस के निर्देशानुसार खुले रहेंगे. यह संशोधन 1 अगस्त 2024 से लागू होगा. 


अदालतों की कब-कब होती है छुट्टी?


गर्मियों की छुट्टियों के अलावा, कोर्ट दशहरा और दिवाली पर एक-एक हफ्ते का अवकाश लेते हैं और दिसंबर के आखिर में दो हफ्ते के लिए कोर्ट बंद रहता है. छुट्टियों का यह शेड्यूल ब्रिटिश हुकूमत के समय से चलता आ रहा है, जिसकी कई बार आलोचना हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट में से ट्रायल कोर्ट साल में सबसे ज्यादा दिन तक काम करते हैं. सुप्रीम कोर्ट साल के 193 दिन काम करता है, जबकि हाईकोर्ट में 210 दिन काम होता है. वहीं, ट्रायल कोर्ट में साल 365 दिनों में से 245 दिनों तक काम होता है. 


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