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दिल्ली के मास्टर प्लान में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट की नज़र, कहा- अवैध निर्माण को संरक्षण खतरनाक
सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि रिहायशी इलाकों से उद्योग हटाने को लेकर उसके 2004 के आदेश को पूरी तरह लागू नहीं किया गया. दिल्ली के कई रिहायशी इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां चल रही हैं.
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण को संरक्षण देने की कोशिशों पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, "आप अवैध निर्माण को नियमित कर देने की उम्मीद देकर ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे है. आपने मुंबई की कमला मिल में हुई घटना से सबक नहीं लिया."
मास्टर प्लान में बदलाव पर नज़र
सीलिंग मामले पर सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली के मास्टर प्लान में संशोधन किया जा रहा है. 28 अगस्त को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (SDMC) संशोधित मास्टर प्लान को नोटिफाई कर देगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम क्या कर सकते हैं. यहां सुनवाई चल रही है, लेकिन SDMC और DDA का वकील तक नहीं है कि हम कुछ सवाल पूछ सकें."
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केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी ने हालात की गंभीरता को समझा. उन्होंने कहा कि वो शहरी विकास मंत्रालय को सलाह देंगे कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बिना संशोधित मास्टर प्लान को नोटिफाई न किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयान को दर्ज कर लिया. इस मसले पर अगली सुनवाई मंगलवार को होगी.
रिहायशी इलाकों में फैक्ट्री का भी मसला उठा
सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि रिहायशी इलाकों से उद्योग हटाने को लेकर उसके 2004 के आदेश को पूरी तरह लागू नहीं किया गया. दिल्ली के कई रिहायशी इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां चल रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने हालात को अफसोसजनक बताया. एमिकस क्यूरी से कहा कि वो इस मामले में हुई कोताही पर रिपोर्ट दें. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, तीनो नगर निगम के कमिश्नर और DDA से भी ये बताने को कहा कि रिहायशी इलाकों से फैक्ट्री हटाने के लिए उन्होंने अब तक क्या किया है.
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