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मोबाइल नंबर और बैंक खातों को आधार से लिंक करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
कोर्ट ने मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और बैंक खातों को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से फिलहाल मना कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि आधार से जुड़े सभी मामले नवंबर के अंत में संविधान पीठ सुनेगी.
नई दिल्ली: 'मोबाइल नंबर जारी रखने के लिए उसे तुरंत आधार से लिंक करें' अब आपको ऐसे मैसेज नहीं मिलेंगे. अब मोबाइल कंपनी आपको बताएगी कि इसके लिए आपके पास 6 फरवरी तक का समय है. ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है.
ऐसा ही आदेश कोर्ट ने बैंकों को भी दिया है. बैंक अब खातों को आधार से लिंक करने का मैसेज भेजते वक़्त ये बताएंगे कि इसके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर है.
हालांकि, कोर्ट ने मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और बैंक खातों को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से फिलहाल मना कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि आधार से जुड़े सभी मामले नवंबर के अंत में संविधान पीठ सुनेगी.
सुनवाई के दौरान दिलचस्प मौका तब आया जब बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस ए के सीकरी ने कहा कि उन्हें भी ऐसे मैसेज आ रहे हैं. तुरंत रोक की मांग कर रहे वकीलों से जस्टिस सीकरी ने मुस्कुराते हुए कहा- "मैं मीडिया की मौजूदगी में ये कहना नहीं चाह रहा था लेकिन मुझे भी रोज़ मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने के मैसेज मिल रहे हैं."
हालांकि, 2 जजों की बेंच ने किसी भी तरह की रोक लगाने से मना कर दिया. बेंच ने कहा कि इस महीने के अंत में संविधान पीठ आधार एक्ट की वैधता पर सुनवाई करेगी. किसी तरह की अंतरिम रोक पर भी वही बेंच विचार कर सकती है. अगर ऐसा लगता है कि 31 दिसंबर से पहले फैसला नहीं आ सकता तो ज़रूरी आदेश दिया जाएगा. कोर्ट में मौजूद एटॉर्नी जनरल ने आश्वासन दिया कि अगर ज़रूरी हुआ तो बैंक खातों को आधार से लिंक करने की मियाद 31 मार्च तक बढ़ा दी जाएगी.
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