आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी सरकार की बड़ी जीत : संबित पात्रा
बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है और यह भी कहा कि यह निजता का उल्लंघन नहीं करता है.
नई दिल्ली: आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ‘‘गरीबोन्मुखी मोदी सरकार’’ की बड़ी जीत करार देते हुए बीजेपी ने बुधवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने योजना की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है. साथ ही पार्टी ने जोर दिया कि यह निजता का उल्लंघन नहीं करता है. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इस आदेश ने वास्तव में विपक्षी पार्टी का पर्दाफाश कर दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विचौलियों का पक्ष लिया जबकि मोदी सरकार ने आधार लाकर ये सुनिश्चित किया कि लोगों को सीधे लाभ प्राप्त हो.
पात्रा ने कहा कि कांग्रेस इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी. अदालत ने स्पष्ट किया है कि आधार सुरक्षित है. उन्होंने कहा, ‘‘ हम इसमें मोदी सरकार की बड़ी जीत देखते हैं, गरीबोन्मुखी मोदी सरकार की बड़ी जीत देखते हैं. ’’ बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है और यह भी कहा कि यह निजता का उल्लंघन नहीं करता है.
पात्रा ने बताया कि अदालत ने कहा है कि आधार ने गरीबों का ताकत दी है. मोदी सरकार की तरह ही सुप्रीम कोर्ट भी देश के गरीबों के साथ खड़ा है. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'आधार' को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया लेकिन उसने बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूल दाखिले में आधार अनिवार्य करने सहित कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए क्या-क्या कहा-
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा- क्या किसी की निजी जानकारी जारी होना राष्ट्रहित में है? ये उच्च स्तर पर तय हो. जानकारी जारी करने का फैसला लेने में हाई कोर्ट जज की भी भूमिका हो. आधार एक हद तक निजता में दखल है लेकिन ज़रूरत को देखना होगा.
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गरिमा के साथ जीवन मौलिक अधिकार है, आधार से वंचित तबके को गरिमा मिल रही है. 99.76% लोग आधार से जुड़े, अब उन्हें सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने बहुमत के आधार पर दिये अपने फैसले में आधार को आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनाने के लिए अनिवार्य बताया. हालांकि अब आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी नहीं है और मोबाइल फोन का कनेक्शन देने के लिए टेलीकॉम कंपनियां लोगों से आधार नहीं मांग सकतीं.