Delhi-NCR Reports: दिल्ली-NCR में हुए सर्वे में खुलासा, इस बार ज्यादा फूटेंगे पटाखे, बैन का नही दिख रहा है असर
दिल्ली-NCR में पटाखों के जलाने को लेकर हुआ सर्वे. सर्वे में 79 फीसदी पुरुष और 31 फीसदी महिलाएं शामिल थीं. जिसके बाद पता चला की इस साल 5 फीसदी ज्यादा लोग पटाखा जलायेगें.
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Diwali Survey Reports: एक सर्वे में यह जानकारी दी गई है कि दिल्ली-NCR (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में दिवाली के मौके पर घरों में पटाखे जलाने का प्रतिशत पांच साल में सबसे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हर पांच में से दो परिवारों के शामिल होने की संभावना है.
लोकल सर्किल के तरफ से किए गए सर्वे के अनुसार, लगभग 10 फीसदी जवाब देने वालों ने कहा कि वह दिल्ली में दुकानों से पहले ही पटाखे खरीद चुके हैं. 20 फीसदी ने कहा कि उन्होंने NCR के अन्य शहरों से पटाखे खरीदे हैं. यह दिखाता है कि ऐसी चीजों की बिक्री पर बैन नहीं है.
सर्वे में 10,000 अधिक रिएक्शन मिले
सर्वे को दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के सभी जिलों में रहने वालों से 10,000 से अधिक रिएक्शन मिलीं. जवाब देने वालों में 79 फीसदी पुरुष थे, जबकि 31 फीसदी महिलाएं शामिल थीं. सर्वे के मुताबिक, ''61 फीसदी जवाब देनें वालों ने कहा कि वह कोई पटाखे नहीं जलाएंगे. उनका मानना है कि पटाखे प्रदूषण का कारण बनते हैं.
वे लोग बैन का पालन कर रहे हैं. सर्वे के रिजल्ट की तुलना करने पर पता चला कि पटाखे जलाने वाले परिवारों का पांच साल की अवधि में इस वर्ष 5 फीसदी ज्यादा होने की संभावना है.''
NCR में बैन ना होने का पड़ा असर
सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, ''पटाखा जलाने वालों का 2018 के मुकाबले 2019 में 32 फीसदी से बढ़कर 35 फीसदी हो गया था, लेकिन 2021 में कोविड की दूसरी लहर के बाद यह गिरकर फिर से 32 फीसदी हो गया था. इस साल 2022 में पर्व के मद्देनजर और NCR के नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में पटाखों पर कोई बैन नहीं होने के कारण 39 फीसदी परिवार दिल्ली- NCR में पटाखे जलाने की योजना बना रहे हैं.''
दिल्ली सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि शहर में पटाखों का निर्माण, भंडारण या बिक्री करने पर विस्फोटक एक्ट की धारा 9बी के तहत तीन साल की जेल और 5,000 रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है.
6 महीने की जेल और 200 जुर्माना
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि दिवाली पर शहर में पटाखे जलाने पर छह महीने तक की जेल और 200 रुपये का जुर्माना हो सकता है.
दिल्ली सरकार ने सितंबर में एक आदेश जारी करके अगले साल एक जनवरी तक सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर फिर से पूर्ण बैन लगा दिया था. गौरतलब है कि पिछले दो साल से इस तरह का बैन जारी है.
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