DGP बोले- 'हम लोग सही थे, रिया चक्रवर्ती की ये औकात नहीं कि वो बिहार के सीएम पर टिप्पणी करे'
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस की दलील को सही माना है. कोर्ट ने कहा कि बिहार पुलिस की एफआईआर सही है और महाराष्ट्र सरकार को इसका पालन करना होगा.
पटना: सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंप दी है. सुशांत सिंह राजपूत केस लेकर सुप्रीम कोर्ट में जज अपना फैसला सुनाने हुए कहा कि इस केस में बिहार सरकार सफाई देने में सक्षम है. इस केस में मुंबई पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा.
फैसला आने के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि ये न्याय की जीत है, मैं न्यायमूर्ति को प्रणाम करता हूं. उन्होंने कहा कि इस मामले में मुंबई पुलिस ने क्या किया सबने देखा है. उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उससे 130 करोड़ जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है.
गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि ''माननीय सु्प्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा. आज तक मैंने सुना था कि न्यायाधीश भगवान का रूप होते हैं, आज मैंने देख लिया. मैं न्यायाधीश को सैल्यूट नहीं बल्कि इस फैसले के लिए शाष्टांग प्रणाम करता हूं."
गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि "बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस ने जिस तरह से क्वारंटीन किया वह गलत था. इस फैसले से देशवासियों के मन में सर्वोच्च न्यायालय ने लोकतंत्र के प्रति आस्था मजबूत की है."गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि हम लोगों पर आरोप लगाए गए. जबकि हम लोग सही थ. बिहार के CM नीतीश कुमार पर रिया की चिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि CM नीतीश पर कमेंट करने की रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं थी.
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