नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में उनके पिता केके सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल कर दिया है. उन्होंने कहा कि चिता को अग्नि देने वाला छीन लिया गया. जवाब में कहा है कि पटना पुलिस को FIR का हक था. जांच पूरी होने के बाद केस ट्रांसफर हो सकता है. पटना में रहते कई बार सुशांत से बात की कोशिश की थी. रिया चक्रवर्ती ने CBI जांच की बात कही थी.


सिंह ने कहा कि मुझे मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, पोस्टमार्टम के बाद भी FIR नहीं की गई. इससे पहले बिहार सरकार और रिया चक्रवर्ती ने भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किए.


बिहार सरकार ने कहा कि मामले में मुंबई पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की. इकलौती एफआईआर बिहार में दर्ज हुई है. अब जांच सीबीआई को जा चुकी है. इसलिए, पटना से मामला मुंबई ट्रांसफर करने की रिया की मांग बेमानी हो चुकी है.


वहीं रिया चक्रवर्ती ने कहा, ''पटना में एफआईआर दर्ज होने का कोई आधार नहीं है. बिहार सरकार की सिफारिश पर जांच सीबीआई को सौंपना गलत है. एफआईआर में जो आशंकाएं जताई गई हैं, उनसे कोई संज्ञेय अपराध की बात सामने नहीं आती है.''


बता दें कि मंगलवार को सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने कहा था कि सभी पक्षों के वकील अगर चाहे तो गुरुवार, 13 अगस्त यानि आज अपनी दलीलों पर संक्षिप्त नोट कोर्ट में जमा करवा सकते हैं.


सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई के अपने अपार्टमेंट में फंदे से लटके पाए गए थे. मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. पटना पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की है. इसी एफआईआर को चुनौती देते हुए रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.


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