Delhi Violence: कोर्ट ने आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा
दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन की सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया. ताहिर हुसैन को गुरुवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस ने कहा कि बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए उनसे पूछताछ की जरूरत है.
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नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. कोर्ट ने ताहिर को उत्तर पूर्वी दिल्ली की हाल की हिंसा के दौरान खुफिया ब्यूरो (आईबी) के कर्मचारी अंकित शर्मा की कथित रूप से हत्या करने के मामले में शुक्रवार को सात दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया.
गुरुवार को पुलिस ने किया था ताहिर हुसैन को गिरफ्तार
ताहिर के वकील मुकेश कालिया ने बताया कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार ने यह आदेश जारी किया. दिल्ली पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था. पुलिस ने कहा कि बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जरूरत है. ताहिर को गुरुवार को गिरफ्तार किया था. इससे पहले एक अदालत ने इस मामले में आत्मसमर्पण करने की उसकी अर्जी खारिज कर दी थी.
अपने आप को पीड़ित बता रहा है ताहिर हुसैन
बता दें कि आईबी कर्मी अंकित शर्मा के पिता ने ताहिर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. एफआईआर होने के बाद से ही ताहिर हुसैन फरार हो गए थे. लेकिन गुरुवार को उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उधर एसआईटी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में ताहिर हुसैन बार-बार अपने आप को पीड़ित बता रहा है. ताहिर का कहना है कि दंगाइयों ने उसके चांद बाग के घर पर 24 फरवरी को हमला कर दिया था. उस दिन उसने तीन बार पुलिस को फोन किया था. पहली कॉल दोपहर 2:52 बजे, दूसरी 3:11 बजे और तीसरी 3:54 बजे की थी.
हिंसा के बाद फरार होने से पहले भी ताहिर हुसैन ने ये दावा किया था कि उसने पुलिस के 100 नंबर पर कई बार फोन किया था. उसने कहा था कि पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए. ताहिर हुसैन ने जांच में पुलिस की पूरी मदद करने की बात कही थी लेकिन वह फरार हो गया था.
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