कोलकाताः पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रदेश के सुरक्षा निदेशक को उनकी सुरक्षा हटाने पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया. राज्य के महाधिवक्ता की तरफ से जवाब देने के लिये किये गए अनुरोध पर न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जून की तारीख तय की.


अधिकारी के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि पश्चिम बंगाल के सुरक्षा निदेशक से एक रिपोर्ट दाखिल करने के लिये कहा जाये कि किस कारण से याचिकाकर्ता की सुरक्षा सरकार ने 18 मई को वापस ले ली. इसमें यह भी अनुरोध किया गया रिपोर्ट में इस बात की स्पष्टता होनी चाहिये कि क्या अधिकारी की जान को खतरा बना हुआ है जिसके लिये उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की जरूरत है.


केंद्र सरकार से मिली Z-श्रेणी की सुरक्षा 


बीजेपी विधायक के अधिवक्ता ने कहा कि भले ही उन्हें केंद्र सरकार से Z-श्रेणी की सुरक्षा मिली है, फिर भी उन्हें तीन क्षेत्रों में राज्य सरकार के मदद की आवश्यकता होगी, जिसमें पायलट कार, मार्ग निर्धारण और उन स्थानों की निगरानी शामिल है जहां नेता की जनसभा हो सकती है.


महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने अधिकारी की ओर से किये गये अनुरोध पर जवाब देने के लिये अदालत से समय की मांग की जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया. तृणमूल कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे अधिकारी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ने के बाद पिछले साल दिसंबर में केंद्र सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई थी. बाद में वह बीजेपी में शामिल हो गये थे.


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