Swati Maliwal Assault Case News: राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट करने वाले विभव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 जुलाई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव रहे विभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. विभव ने अब जमानत देने से इनकार करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की है. उसे 18 मई को गिरफ्तार किया गया था.


दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने विभव कुमार की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वह सीएम के करीबी सहयोगी रहे हैं. ऐसे में उनका काफी ज्यादा प्रभाव है और उन्हें राहत देने का कोई आधार नजर नहीं आ रहा है. जज ने अपने फैसले के निष्कर्ष में कहा कि आरोपों की प्रकृति और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं बनता है. 


केजरीवाल के आवास पर हुई थी स्वाति मालीवाल संग मारपीट


विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के तुरंत बाद एक स्थानीय अदालत ने विभव को पांच दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था. विभव पर आरोप है कि उन्होंने 13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की. मालीवाल ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है. दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष के साथ मारपीट की घटना पर काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था.


दिल्ली पुलिस ने किन धाराओं में दर्ज किया मुकदमा?


दिल्ली पुलिस ने विभव के ऊपर धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 341 (गलत तरीके से रोकना), 354 (बी) (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से गलत शब्द, इशारा या काम करना) के तहत केस दर्ज किया है. अगर वह इस मामले में दोषी पाए जाते हैं, उन्हें लंबी सजा भी हो सकती है. 


इस बीच, स्थानीय अदालत ने विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 30 जुलाई तक बढ़ा दी है. दिल्ली पुलिस ने कथित घटना के संबंध में विभव को मुख्य आरोपी के रूप में नामित करते हुए तीस हजारी कोर्ट के समक्ष चार्जशीट भी दायर की है. 


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