Swati Maliwal Case: स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी. दो घंटे तक दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था.
इस सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट ने कहा, ये बेरहमी से किया गया था. ये हमला घातक भी हो सकता था. रिमांड की अर्जी में दिल्ली पुलिस ने और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं.
नहीं कर रहे हैं जांच में सहयोग
जांच एजेंसी ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल को बताया कि अरविंद केजरीवाल के पीएस विभव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. वो जवाब देने से बच रहे हैं. रिमांड अर्जी में ये भी कहा गया है कि ये एक खतरनाक हमला था. ये हमला घातक भी हो सकता था.
मेडिकल रिपोर्ट से हो रही पुष्टि
रिमांड अर्जी में कहा गया है कि स्वाति मालीवाल की गवाही उनकी मेडिकल रिपोर्ट दे रही है. उन्होंने बताया था कि विभव कुमार ने उन पर बेरहमी से हमला किया था. उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले में अभी तक डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड पुलिस को मुहैया नहीं कराया गया है.
पुलिस ने कोर्ट में ये भी बताया कि सीएम आवास के एक जूनियर इंजीनियर ने बताया कि उसकी वहां तक पहुंच नहीं है, जहां डीवीआर और सीसीटीवी कैमरे रखे हुए हैं. बाद में उसी ने डाईनिंग रूम की वीडियो दी थी. इसमें कथित घटना की कोई भी फुटेज नहीं थी.
सबूतों से हो सकती है छेड़छाड़
इसमें ये भी कहा गया है कि उनके वहां होने से इलेक्ट्रानिक उपकरण समेत अहम सबूतों से भी छेड़छाड़ हो सकती है. आरोपी एक प्रभावशाली व्यक्ति है और वो 9 साल से कार्यरत है.
फोन को किया गया है फॉर्मेट
रिमांड की अर्जी में बताया गया कि बिभव ने बताया था कि उन्होंने शुक्रवार को मुंबई में अपना फोन फॉर्मेट किया था. ऐसे में उनके डाटा तक पहुंचने के लिए उनके पासवर्ड की जरूरत होगी.