Switzerland Burqa Ban: 'हिंदू औरतों को देखिए जो...', स्विटजरलैंड में बुर्का बैन पर भड़के मौलाना, कह दी ये बात
Switzerland Bans Burqa: स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी 2025 से सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं हिजाब, बुर्का या किसी अन्य तरीके से अपना चेहरा पूरी तरह से नहीं ढक सकेंगी.
Switzerland Bans Burqa: स्विटजरलैंड में बुर्का पर प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 से लागू हो गया है. वहां की सरकार ने कहा है कि अगर कोई महिला सार्वजनिक स्थान पर बुर्का पहनती है तो उसे करीब 1100 डॉलर का जुर्माना देना होगा, लेकिन अब ये विवाद भारत तक पहुंच गया है. इस मामले में शिया धर्म गुरु मौलाना यासूब अब्बास का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, "हर धर्म में औरत को पर्दे में रहने के हुक्म दिया गया है."
मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, "हर धर्म में हर मजहब में औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया है. आप उन हिंदू औरतों को देखिए जो घूंघट काढ़े रहती है, उनका चेहरा कोई देख नहीं सकता है. अगर औरत लिबास में है, हिजाब में है, नकाब में है."
मौलाना ने कहा, "आप यकीन मानिए कि जिस तरह से घर के जेवर को तिजोरी में रखा जाता है और कूड़ा सड़क पर रखा जाता है. इसलिए मजहब-ए-इस्लाम ने बुर्के का हुक्म दिया है वो औरतों को जेवर की तरह माना है. मैं स्विटजरलैंड के लोगों से कहना चाहूंगा कि वह सरकार का विरोध करें."
स्विटजरलैंड में बुर्का पर प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 से लागू हो गया है. जिसके बाद शिया धर्म गुरु मौलाना यासूब अब्बास का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, 'हर धर्म में औरत को पर्दे में रहने के हुक्म दिया गया है'. साथ ही उन्होंने स्विटजरलैंड के लोगों से इसका विरोध करने को कहा.… pic.twitter.com/mS09mMFzUb
— ABP News (@ABPNews) January 1, 2025
स्विटजरलैंड सरकार का फैसला
स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी 2025 से सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं हिजाब, बुर्का या किसी अन्य तरीके से अपना चेहरा पूरी तरह से नहीं ढक सकेंगी. नए कानून के तहत अगर इस नियम का उल्लंघन किया गया, तो महिला को 1144 डॉलर यानी लगभग 98,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. यह कानून 1 जनवरी 2025 से लागू हो गया है.
यह कानून 2021 में हुए एक जनमत संग्रह के परिणामस्वरूप लागू किया गया था, जिसमें 51.21% स्विस नागरिकों ने बुर्के पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया था. इसके बाद, सरकार ने इस कानून को पारित किया, जो आज से प्रभावी हो गया है. इस कानून के लागू होने के बाद सार्वजनिक स्थानों जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट्स, दुकानों, और पब्लिक ऑफिस में महिलाएं अपना चेहरा पूरी तरह से नहीं ढक सकेंगी.
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