Jammu Kashmir: जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले के डीएम ने दिवंगत अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी (Sayed Ali Shah Gilani) और उनके प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (JEI) के सदस्यों की संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया. अपने आदेश में डीएम ने स्टेट इन्वेस्टीगेशन एजेंसी की रिपोर्ट को मेंशन करते हुए इस संगठन के सभी सदस्यों की प्रापर्टी को सील करने को कहा है. 


श्रीनगर के जिलाधिकारी ने सोमवार (19 दिसंबर) को अपने आदेश में कहा कि इस संगठन के सदस्यों की संपत्ति को सील किया जाए. साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने जेईआई के प्रमुख सदस्य और अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की दो रेजिडेंसिएल बिल्डिंग को सील किया है. 


क्या बोले जिले के डीएम?
जिले के डीएम ने बताया कि इसके अलावा उन्होंने खुशीपोरा शालातेंग में इस संगठन के जिलाध्यक्ष की दो संपत्तियों को सील किया है. उन्होंने बताया कि इस संगठन पर ये कार्यवाई राज्य जांच एजेंसी की एफआईआर और जांच के आधार पर की गई है. राज्य जांच एजेंसी ने जिलाधिकारी को लेटर लिखकर तीन संपत्तियों को सील करने की गुजारिश की थी. 


राजस्व विभाग की रिपोर्ट के बाद लिया फैसला
जिले के डीएम ने 19 दिसंबर को जारी अपने आदेश में कहा कि उन्होंने जिन संपत्तियों को सील किया है उनको राजस्व विभाग से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही किया है. उन्होंने अपने आदेश में कहा कि उन्होंने संपत्तियों को सील करने से पहले उस क्षेत्र के तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी कि क्या सील होने जा रही संपत्तियां प्रतिबंधित संगठन के सदस्यों की ही हैं?


आदेश में क्या निर्देश दिये?
डीएम ने अपने लिखित आदेश में कहा कि सभी दस्तावेजों, अभिलेखों और अन्य संबंधित दस्तावेजों के को पढ़ने के बाद मैं, जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर, इस बात से संतुष्ट हूं कि इस संगठन के सदस्यों की संपत्ति को कानूनन सील किया जा सकता है. डीएम ने आदेश में अपने मातहतों को संपत्तियों को सीज करने के बाद उसकी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को भेजने को कहा है.


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