नई दिल्ली: तब्लीगी मरकज मामले में दिल्ली पुलिस ने आज लगभग 15 देशों के 83 नागरिकों के खिलाफ 20 आरोपपत्र दिल्ली की साकेत कोर्ट में दाखिल किए. यह सभी आरोप पत्र विदेशी अधिनियम एक्ट समेत विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत दाखिल किए गए. दिल्ली पुलिस इस मामले में 943 विदेशी नागरिकों के खिलाफ लगभग 50 आरोपपत्र कोर्ट के सामने दाखिल करेगी.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह आरोप पत्र उन्हीं विदेशियों के खिलाफ दाखिल किया गया है जिन्होंने तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लिया था. आरोपपत्र वीजा शर्तों का उल्लंघन करने और उसकी आड़ में मिशनरी एक्टिविटी को चलाने के तहत है. साथ ही इन विदेशियों ने भारत सरकार के कानून की गाइड लाइन का भी उल्लंघन किया जिसके चलते कोरोना महामारी और ज्यादा फैली. साथ ही इन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र में प्राकृतिक आपदा मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी धाराएं जोड़ी गई है. कुल 5 धाराओं के तहत आरोप पत्र पेश किया जा रहा है.
दिल्ली पुलिस के एक आला अधिकारी ने बताया कि जिन देशों के नागरिकों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किए गए उसमें सऊदी अरब,चीन, अमेरिका, यूक्रेन, फिलीपींस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, रूस, मोरक्को, फ्रांस, इजिप्ट मलेशिया, ट्यूनीशिया और जॉर्डन के नागरिक शामिल हैं. ये सारे विदेशी नागरिक तब्लीगी मरकज की जमात में शामिल होने के लिए भारत आए थे.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पाया गया कि इन लोगों ने भारतीय कानून की अनेक धाराओं के तहत भी उल्लंघन किया है. मसलन भारत में महामारी के चलते धारा 144 लागू की गई थी लेकिन यह विदेशी एक जगह पर एकत्र थे जबकि धारा 144 के तहत 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर एक नहीं हो सकते. इसके साथ ही इन लोगों को यह भी पता था कि महामारी फैल रही है और इनमें से अनेक लोगों को कोरोना थी भी लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने बचाव का कोई उपाय नहीं किया.
सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की जांच के दौरान कुल 943 विदेशी इस मामले में शामिल पाए गए, लिहाजा इन सभी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का काम किया जा रहा है. यह आरोप धीरे-धीरे कोर्ट के सामने पेश किए जायेंगे. ध्यान रहे की तबलीगी मरकज मुख्यालय में अनेकों विदेशी नागरिक पाए गए थे और इनमें से अनेक भारत में विभिन्न जगहों पर चले भी गए थे. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने तब्लीगी जमात के मुखिया मौलाना साद और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हुआ है.