नई दिल्ली: दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तब्लीगी जमात मामले को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कड़े फैसले लिए हैं. इसके तहत विदेशी टूरिस्ट वीजा पर धार्मिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेंगे. भारत में इस समय लगभग 2000 विदेशी बताए गए हैं जो टूरिस्ट वीजा पर आए हुए हैं. इसमें सबसे ज्यादा बांग्लादेश के हैं. मंत्रालय की जांच में यह भी सामने आया है कि जो लोग निजामुद्दीन स्थित जमात में मौजूद थे इन लोगों ने मार्च के पहले सप्ताह में मलेशिया की एक जमात में भाग लिया था जहां से वायरस फैलने की आशंका है.


दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज स्थित तब्लीगी जमात से लगभग 2300 से ज्यादा लोग बाहर आए हैं. अभी भी देश के विभिन्न हिस्सों में इनकी धरपकड़ चल रही है. यह लोग अलग-अलग स्थानों पर या तो छुपे हुए हैं या जानबूझकर सामने नहीं आ रहे हैं. जमात की इस गतिविधि को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनेक कड़े फैसले लेने का निर्णय किया है. भारत आने वाले विदेशी, टूरिस्ट वीजा के आधार पर धार्मिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेंगे क्योंकि ऐसा करना वीजा कानून का उल्लंघन माना जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय आने वाले दिनों में इन नियमों को और कड़ा कर सकता है.


केंद्रीय गृह मंत्रालय की अभी तक की जांच के दौरान सामने आया है कि मार्च महीने के पहले सप्ताह में मलेशिया के कुआलालंपुर में एक जमात की बैठक हुई थी जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया था. माना जा रहा है कि यहीं पर कोरोना वायरस का कहर हुआ होगा और इनमें से अनेक लोग निजामुद्दीन स्थित जमात में भी आए होंगे. मंत्रालय के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस समय देश में टूरिस्ट वीजा पर 70 देशों के लगभग 2000 विदेशी पूरे देश में फैले हुए हैं. इन विदेशी नागरिकों में... बांग्लादेश के 493, इंडोनेशिया के 472, मलेशिया के 150 और थाईलैंड के 142 हैं.


इस देश में रहने की उनकी अवधि छह महीने तक है. केंद्रीय गृह मंत्रालय का मानना है कि इस समय भारत में लगभग 2000 ऐसे विदेशी हैं जो टूरिस्ट वीजा पर धार्मिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं. ऐसे सभी लोगों की पहचान की जा रही है और जो इनमें से स्वस्थ पाया जाएगा उसे पहली फ्लाइट से उसके देश वापस भेज दिया जाएगा. गृह मंत्रालय का कहना है कि इन विदेशियों के बारे में तमाम जानकारी सभी राज्यों से साझा की गई है और जल्द ही इन सभी की पहचान कर ली जाएगी. मंत्रालय इस आपदा से निपटने के बाद ऐसे मामलों में और कड़े कानून बना सकता है.


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