रांचीः तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग हत्या मामले में रांची हाईकोर्ट ने छह आरोपियों को जमानत दे दी है. झारखंड हाईकोर्ट के जज जस्टिस आर मुखोपाध्याय की पीठ ने छह आरोपी भीमसेन मंडल, चामू नायक, महेश महली, सत्यनारायण नायक, मदन नायक, विक्रम मंडल को इस मामले में जमानत दी है. सभी आरोपियों को छह महीने बाद जमानत मिली है.


घटना झारखंड के सरायकेला की है जहां चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी को लोगों ने पकड़ लिया था और खंभे में बांधकर उसकी पिटाई की थी. पिटाई के दौरान लोगों ने तबरेज अंसारी से जय श्री राम के नारे भी लगवाए थे.


सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि तबरेज अंसारी मामले में इन लोगों का नाम एफआईआर में नहीं है. वकील ने यह भी बताया कि नामजद आरोपी पप्पू मंडल ने पुलिस को दिए अपने बयान में इन लोगों का नाम भी नहीं लिया है. इसके बाद भी ये लोग करीब छह माह से जेल में बंद हैं.


मामला उस समय प्रकाश में आया था जब तबरेज को चोरी के आरोप में भीड़ नें खंभे में बाधकर पीटा था. पिटाई के दौरान कुछ लोगों ने घटना का वीडियो भी बनाया था. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.


भीड़ की पिटाई के कारण तबरेज ने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था. तबरेज की मौत के बाद विपक्षी दलों ने राज्य के साथ-साथ केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए थे. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया था.


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