Tamil Nadu Online Gaming Ordinance: तमिलनाडु कैबिनेट (Tamil Nadu Cabinet) ने सोमवार को राज्य में ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) पर बैन लगाने के लिए एक अध्यादेश (Ordinance) को मंजूरी दे दी. इस अध्यादेश को अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लग जाएगा.


बता दें कि कैबिनेट का यह फैसला ऐसे समय पर आया है, जब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 10 सितंबर को तमिलनाडु सरकार (Tamil Nadu Government) द्वारा मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था. 


तमिलनाडु सरकार ने इससे पहले राज्य में ऑनलाइन गेम रमी और पोकर आदि पर रोक लगाई थी, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया था, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.


तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख


मद्रास हाई कोर्ट ने 2021 में तमिलनाडु गेमिंग और पुलिस कानून (संशोधन) अधिनियम को रद्द कर दिया था, जिसके बाद तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन गेम्स रमी और पोकर पर बैन लगा दिया था.


हालांकि, मद्रास हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इन खेलों को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार एक नया कानून बना सकती है. इसके जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि इन ऑनलाइन सट्टेबाजी गेम्स में युवा और वयस्क अपनी कमाई और बचत गंवा रहे हैं. राज्य सरकार ने तर्क देते हुए हा कि भले ही रमी एक स्किल गेम हो, लेकिन कुछ भी दांव पर लगाने से यह खेल जुआ बन जाएगा, जिसके युवाओं को तेजी से लत लग रही है. 


इन राज्यों में बैन करने की उठी मांग


बता दें कि तमिलनाडु के अलावा इसके नजदीकी राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में भी इसी प्रकार के स्किल गेम्स पर बैन लगाने की मांग की गई है. हालांकि, इस मांग को लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के उच्च न्यायालयों ने ऑनलाइन स्केल गेमिंग पर बैन लगाने वाले कानूनों में इस प्रकार के संशोधनों को असंवैधानिक बताया है. वहीं, दूसरी तरफ तमिलनाडु की स्टालिन सरकार काफी समय से ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगाने की तैयारी कर रही थी. 


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