Tamil Nadu News: लैपटॉप ले जाने को लेकर तमिलनाडु के वित्तमंत्री पलानिवेल टी. राजन और यहां हवाई अड्डे पर तैनात सुरक्षाकर्मियों के बीच गुरूवार को बहस हो गई. हवाई अड्डा सूत्रों ने बताया कि जब राजन ने अपना बैग सुरक्षा जांच के लिए घरेलू उड़ान टर्मिनल पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों को दिया, तब उन्होंने बैग में दो लैपटॉप पाया. सुरक्षाकर्मियों ने कथित तौर पर बैग में दो लैपटॉप होने की जानकारी नहीं देने को लेकर उनसे सवाल किया.


समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस पर मंत्री चिढ़ गए और सुरक्षाकर्मियों से सवाल किया कि क्या दो लैपटॉप एक साथ नहीं ले जाए जा सकते? तब सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और गैजेट को अलग से जांच के लिए दिया जाना चाहिए था. उन्होंने बताया कि बाद में अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और मंत्री अपने दोनों लैपटॉप के साथ तूतीकोरिन की उड़ान में सवार हुए. हालांकि, बहस की वजह से कुछ समय के लिए हवाई अड्डे पर अफरा-तफरी का महौल रहा.


पूर्व मंत्री, उनके पति भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार


तमिलनाडु की एक विशेष अदालत ने पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार में मंत्री रहीं आर. इंदिरा कुमारी और उनके पति ए. बाबु को 15 लाख रुपये का गबन करने का दोषी करार देते हुए उन्हें पांच-पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी.


सांसदों और विधायकों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी एन. एलिशिया ने दोनों के दोषी पाये जाने पर उन्हें भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार रोधी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत सजा सुनायी. कुमारी 2006 में अन्नाद्रमुक छोड़कर द्रमुक में शामिल हो गई थीं.


अदालत ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी (सेवानिवृत्त) पी. शानमुगम को तीन साल कारावास की सजा सुनायी और उनपर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. जयललिता के मंत्रिमंडल में 1991 से 96 तक कुमारी समाज कल्याण मंत्री थीं. सजा सुनाए जाने के वक्त अदालत कक्ष में मौजूद कुमारी ने तत्काल सीने में दर्द होने की शिकायत की जिसके बाद उन्हें सरकारी रोयपेट्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया.


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