Governor Refused To Administer Oath To K. Ponmudi: तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन.रवि का राज्य सरकार और मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन के साथ टकराव जारी है. राज्यपाल ने के.पोनमुडी को शपथ दिलाने से इनकार कर दिया है, जो मुख्यमंत्री के अनुरोध पर गुरुवार (14 मार्च) को राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में लौटने वाले हैं.
दिसंबर 2023 में मद्रास हाई कोर्ट द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री के.पोनमुडी को अपना पद छोड़ना पड़ा था. सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उनकी सजा पर रोक लगा दी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष एम.अप्पावु ने बुधवार को पोनमुडी की विधानसभा सीट- थिरुक्कोयिलुर को रिक्त घोषित करने वाली अपनी पिछली अधिसूचना को रद्द कर दिया. इसके बाद मुख्यमंत्री स्टालिन ने गुरुवार को पोनमुडी के शपथ ग्रहण के लिए राजभवन को अनुरोध भेजा.
राज्यपाल ने मंत्री पद की शपथ दिलाने से किया इनकार
राज्यपाल रवि ने गुरुवार को के.पोनमुडी को मंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल रवि, पोनमुडी के शपथ ग्रहण पर कानूनी सलाह लेने के लिए गुरुवार को दिल्ली जाएंगे. पोनमुडी विल्लुपुरम क्षेत्र के शक्तिशाली नेता माने जाते हैं. कैबिनेट में उनकी मौजूदगी से आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को काफी मदद मिलने की संभावना है.
कोर्ट से मिली पोनमुडी को बड़ी राहत
कुछ दिन पहले तमिलनाडु के मंत्री के.पोनमुडी को आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी राहत मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने पोनमुडी के खिलाफ दोष सिद्धि पर रोक लगा दी थी साथ ही उनकी पत्नी की सजा को भी कोर्ट ने निलंबित कर दिया है. दिसंबर में उच्च शिक्षा मंत्री और उनकी पत्नी विशालाची को मद्रास हाई कोर्ट ने तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से पोनमुडी को अपना पद छोड़ना पड़ा था और अब कोर्ट से राहत मिलने के बाद वह मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे.
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