Lavanya suicide case: तमिलनाडु के लावण्या आत्महत्या केस की सीबीआई जांच जारी रहेगी. अपने स्कूल पर ईसाई बनने का दबाव बनाने का आरोप लगा कर आत्महत्या करने वाली छात्रा का केस मद्रास हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपा है. आज सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच पर रोक लगाने से मना कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए.


क्या है मामला?


तमिलनाडु के तंजावुर की 17 साल की छात्रा लावण्या ने 19 जनवरी को कीटनाशक पी कर आत्महत्या कर ली थी. इससे ठीक पहले उसने एक वीडियो बनाया था. उस वीडियो में लावण्या ने कहा था कि उसका स्कूल 'सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी' उस पर ईसाई बनने के लिए दबाव बना रहा है. इसके लिए लगातार किए जा रहे उत्पीड़न से परेशान होकर वह अपनी जान देने जा रही है. इसके बाद मामले की जांच पुलिस ने शुरू की. इस बीच राज्य की सत्ताधारी पार्टी डीएमके के कुछ कद्दावर नेताओं ने स्कूल के बचाव में बयान देने शुरू कर दिए। पुलिस ने भी लावण्या के मृत्यु पूर्व बयान की उपेक्षा कर, उसके परिवार में घरेलू कलह के पहलू को अधिक वजन देते हुए जांच को आगे बढ़ाया.


हाई कोर्ट में क्या हुआ?


लावण्या के पिता एस मुरुगनाथम ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की. उन्होंने पुलिस पर मामले की लीपापोती का आरोप लगाया था. इसके बाद हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने जांच सीबीआई को सौंप दी. 31 जनवरी को मामले की जांच सीबीआई की सौंपते हुए हाई कोर्ट ने पुलिस और राज्य सरकार की नीयत पर सवाल उठाए थे. हाई कोर्ट ने लावण्या के पिता की इस बात को स्वीकार किया था कि पुलिस की मंशा मामले की लीपापोती की लग रही है. पुलिस पर सत्ताधारी पार्टी का दबाव भी नज़र आ रहा है.


सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?


सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जस्टिस संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी की बेंच में लगा. जजों ने कहा कि वह हाई कोर्ट के आदेश में स्थानीय पुलिस पर की गई टिप्पणियों को हटाने पर विचार करेंगे. लेकिन सीबीआई जांच को नहीं रोका जाएगा. दो जजों की बेंच ने तमिलनाडु के डीजीपी की याचिका पर लावण्या के पिता को नोटिस जारी किया. साथ ही, पुलिस से कहा कि वह मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और सबूत सीबीआई को सौंप दे. इस दौरान टिप्पणी करते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा, "इस मामले में बहुत कुछ जांच योग्य है. राज्य सरकार इसे अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाए." मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी.


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