Tamil Nadu State Anthem: तमिलनाडु सरकार ने तमिल मातृभूमि की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत ‘तमिल थाई वजथु’ को ‘राज्य गीत’ घोषित किया है और निर्देश दिया कि इसके गायन के दौरान मौजूद सभी लोग खड़े रहें. राज्य गान घोषित होने के बाद से ही यह सभी सार्वजनिक जगहों, शैक्षिक संस्थानों और सरकारी दफ्तरों में गाया जाएगा. तमिलनाडु सरकार के आदेश में कहा गया है कि इस गाने के प्रसारित होने के दौरान सिर्फ दिव्यांग व्यक्तियों को ही खड़े होने से सुरक्षा दी गई है.
तमिलनाडु सरकार का यह निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय के हाल के फैसले के बाद आया है. उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि ‘तमिल थाई वजथु’ केवल एक प्रार्थना गीत है, यह राष्ट्रगान नहीं है. इसलिए, जब इसे गाया जाता है तो हर किसी को खड़े होने की आवश्यकता नहीं है.
इस मुद्दे ने सुर्खियां तब बटोरी जब आईआईटी मद्रास ने अपने वार्षिक दीक्षांत समारोह में इस गाने का प्रसारण नहीं किया था. इस घटना पर संज्ञान लेते हुए तमिलनाडु के शिक्षामंत्री ने संस्थान के डायरेक्टर को इस संबंध में पत्र लिखकर आपत्ति जताई थी. अनुच्छेद 51A(a) में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य की बात की गई है. इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, भारत के संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे. वह स्वतंता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे.
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