नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए सरकार ने अनेखी पहल की शुरुआत की है. यहां मस्जिद निर्माण के लिए सहयोग करने वालों को टैक्स में छूट दिए जाने का एलान किया गया है. इसकी जानकारी इस परियोजना के देखरेख कर रहे ट्रस्ट से जुड़े एक सदस्य ने दी है.


अयोध्या में लंबे समय तक चले रामजन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन दिए जाने की बात कही थी. जिसके बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भी योगदान करने वालों को टैक्स में छूट दी गई थी. वहीं इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (आईआईसीएफ) ट्रस्ट की ओर से मस्जिद निर्माण के लिए योगदान करने वालों को टैक्स छूट दिए जाने का आवेदन किया गया था.


ट्रस्ट के आवेदन करने के 9 महीने बाद इस मांग को मान लिया गया है. फाउंडेशन के अध्यक्ष जफर फारूकी का कहना है कि उन्होंने साल 2020 के सितंबर महीने में आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया था. जिसे 21 जनवरी को खारिज कर दिया गया था.


उनका कहना है कि इसके बाद उन्होंने 3 फरवरी को दोबारा आवेदन किया और 10 मार्च तक सवालों के जवाब देते रहे. उनका सुझाव था कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए इसी तरह की छूट दी गई थी. इसलिए उन्हें भी इस तरह की छूट दी जाए, जिससे मस्जिद निर्माण के लिए ज्यादा संख्या में लोग योगदान कर सकें और टैक्स में भी छूट पा सकें.


वहीं ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है कि उन्हें सरकार की ओऱ से टैक्स में छूट दिए जाने की मंजूरी देने वाला प्रमाण पत्र मिला है. हुसैन का कहना है कि उनके ट्रस्ट को अभी तक कुल 20 लाख रुपये मिल चुके हैं. उनका कहना है कि यह दान लोगों ने अपनी स्वेच्छा से किए हैं. इसके लिए उन्होंने किसी तरह का कोई अभियान नहीं चलाया है.


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