(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
केरल के लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई
केरल में करदाताओं के लिये आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 15 दिन बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है. राज्य में आई भीषण बाढ़ से जान-माल को पहुंचे नुकसान को देखते हुए यह निर्णय किया गया है.
नई दिल्ली : केरल में टैक्स भरने वालों के लिये इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 दिन बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है. राज्य में आई भीषण बाढ़ से जान-माल को पहुंचे नुकसान को देखते हुए यह फैसला किया गया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इससे पहले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिये इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी थी.
सीबीडीटी ने कहा, ‘‘केरल में आयी भीषण बाढ़ से हुई तबाही को देखते हुए सभी करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 अगस्त 2018 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2018 कर दी गयी है....’’ इससे पहले केरल में बाढ़ राहत कार्यों के लिए आयातित या आपूर्ति किए जाने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क और एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) से भी छूट दी गयी है.
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के अनुसार राज्य में 21,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. विशेषज्ञों का मानना है कि 400 लोगों की मौत और 10 लाख से ज्यादा लोगों के विस्थापन का सामना करने वाले इस राज्य को बाढ़ की विभीषिका से उबरने में लंबा समय लगेगा.
राहत से जुड़ी रकम की कमी को देखते हुए ये समय और लंबा हो सकता है. ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ने से केरल के बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए राहत देने वाली खबर है. केरल में विनाशकारी बाढ़ के 15 दिनों के बाद भी 3.42 लाख से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं. इस बाढ़ की तबाही में 400 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग बेघर हो गए.