जमानत मिलने के बाद 52 दिनों बाद जेल से बाहर आए चंद्रबाबू नायडू, कहा- मैं इस स्नेह को कभी नहीं भूलूंगा
आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने 52 दिनों से जेल में थे. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उन्हें कौशल विकास घोटाला मामले में अंतरिम जमानत दी है.
N Chandrababu Naidu Bail: आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास घोटाला मामले में मंगलवार (31 अक्टूबर) को हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई. जेल से बाहर आते ही उन्होंने कहा, ''मैं इस स्नेह को कभी नहीं भूलूंगा.''
नायडू के समर्थक जेल के बाहर उनकी झलक पाने के लिए जुटे थे. पोता नारा देवांस भी दादा से मिलने पहुंचा था. राजमुंदरी जेल से बाहर आते ही नायडू ने पोते को गले से लगा लिया.
Former Andhra Pradesh CM and TDP Chief N Chandrababu Naidu's emotional moment with grandson Nara Devans as he walks out of Rajahmundry jail after his release.
— ANI (@ANI) October 31, 2023
Andhra Pradesh High Court granted him interim bail in the Skill Development Scam Case
(Pictures source: TDP) pic.twitter.com/U9wVfEaHOQ
चंद्रबाबू नायडू को चार हफ्ते की अंतरिम जमानत
तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को स्वास्थ्य कारणों पर अंतरिम जमानत मिली है. सोमवार (30 अक्टूबर) को अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. मंगलवार (31 अक्टूबर) को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने नायडू को 28 नवंबर तक चार हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी.
हाई कोर्ट ने नायडू को 28 नवंबर को सरेंडर करने का निर्देश दिया है. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, हाई कोर्ट ने नायडू को अस्पताल में इलाज कराने के अलावा किसी भी अन्य गतिविधि में शामिल नहीं होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने उन्हें फोन पर बात नहीं करने और किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेने या मीडिया से बात नहीं करने का भी निर्देश दिया है. नायडू को 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. वह 53 दिनों से जेल में थे. उनकी मुख्य जमानत याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई तय की गई है.
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