Teacher Recruitment Scam: शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) को सीबीआई (CBI) ने आज (18 अप्रैल) पूछताछ के लिए बुलाया है. अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा, "सुप्रीम कोर्ट का पूछताछ पर रोक के बावजूद सीबीआई ने उन्हें समन भेजा है." 


दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (17 अप्रैल) को कोलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें अभिषेक बनर्जी से सीबीआई और ईडी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूछताछ कररने का निर्देश दिया था. सबीआई के भेजे समन को अभिषेक बनर्जी ने अदालत की अवमानना बताया है. उन्होंने कहा, "रोक के बावजूद मुझे समन भेजा गया है जो चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है."


मुझे 'परेशान' करने और 'निशाना' बनाने की...


अभिषेक बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा, "मुझे 'परेशान' करने और 'निशाना' बनाने की अपनी हताशा में बीजेपी ने सीबीआई और ईडी द्वारा अदालत की अवमानना का पर्दाफाश किया! सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश पर सुबह रोक लगा दी जिसने केंद्रीय एजेंसियों को मुझे समन करने की अनुमति दी थी. फिर भी आज दोपहर 1:45 बजे समन मिला, मामला गंभीर है."


करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले में...


13 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने सीबीआई और ईडी को निष्कासित युवा तृणमूल नेता कुंतल घोष द्वारा लगाए गए आरोपों पर अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दी. घोष का कहना है कि केंद्रीय एजेंसियां पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले में बनर्जी का नाम लेने के लिए उन पर दबाव डाल रही हैं.


बनर्जी ने हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी. सोमवार की सुबह प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के 13 अप्रैल के आदेश पर 24 अप्रैल तक रोक लगा दी.


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