Land For Job Scam: लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है. दिल्ली में सुनवाई को मामले को लेकर कोर्ट के दरवाज पर पहुंचे तेजस्वी यादव को अदालत ने 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया है. सीबीआई ने कोर्ट में कहा- वह मार्च में तेजस्वी को गिरफ्तार नहीं करेंगे.
सीबीआई का समन मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने दिल्ली सीबीआई ऑफिस में पूछताछ नहीं करने की रिक्वेस्ट की थी. उन्होंने कहा, अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है इसलिए उनको 5 अप्रैल को बुलाया जाए. उनके वकील ने कहा, याचिकाकर्ता बिहार के डिप्टी सीएम हैं और अभी बजट सत्र चल रहा है, जिस वजह से उनका आना संभव नहीं होगा वह 5 अप्रैल के बाद कभी भी सीबीआई दफ्तर आ जाएंगे.
'एजेंसी ने कहा- नहीं करेंगे गिरफ्तार'
ऐसे में सीबीआई ने कहा, शनिवार को बिहार विधानसभा नहीं चलती है, वह अभी से लेकर इसी महीने में ही किसी भी शनिवार को पूछताछ के लिए आ जाएं, ऐसे में उनके वकील ने कहा, उनके घर में उनकी पत्नी भी गर्भ से हैं, ऐसे में सीबीआई ने अदालत को भरोसा दिलाया, मार्च महीने में एजेंसी उनको गिरफ्तार नहीं करेगी.
बुधवार को दी थी लालू, मीसा और राबड़ी यादव को जमानत
इससे पहले दिल्ली की विशेष राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी से जुडे़ मामले में राजद के नेता और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को जमानत दे दी. अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 29 मार्च के लिए सूचिबद्ध कर दिया.
क्या है पूरा मामला?
सीबीआई का आरोप है, यह मामला लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार को कथित तौर उपहार में दी गई या बेची गई जमीन के बदले रेलवे में की गई नियुक्तियों से जुड़ा है. सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में कहा कि भारतीय रेलवे के निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए रेलवे में नियुक्तियां की गईं थी.
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