Telangana News: तेलंगाना में पॉक्सो कोर्ट (Pocso Court) ने यौन उत्पीड़न मामले (Sexual Harassment) में एक 24 साल के लड़के को 20 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. घटना मंचल थाना क्षेत्र की है और ये केस साल 2016 का है. आरोपी दुसारी राजी उर्फ कटम राजू पर आरोप था कि उसने चार साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किया है.
पीड़ित बच्ची के पिता ने आरोपी के खिलाफ 3 फरवरी को मुकदमा दर्ज कराया था. पिता ने पुलिस को बताया कि कटम राजू नाम के शख्स ने उनकी 4 साल की बेटी के साथ यौन उत्पीड़न किया है. शिकायत के अनुसार, बच्ची खेल रही थी कि उसी वक्त आरोपी ने बच्ची को पैसे देने के बहाने पास वाले घर में ले गया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया. अगले दिन 4 फरवरी को आरोपी ने एक बार फिर कोशिश करते हुए बच्ची को पास वाले घर में ले जाने की कोशिश की लेकिन वो इस बार सफल नहीं हुआ.
6 साल बाद आरोपी को 20 साल की सजा
शिकायत के मुताबिक, बच्ची ने इस पूरी घटना के बारे में अपनी मां को बताया जिसके बाद परिजनों ने मंचल थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने अपनी जांच में कटम राजू के खिलाफ सबूत इकठ्ठे किए और उसके गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. वहीं, जांच पूरी होने के बाद पुलिस अधिकारी ने आरोप पत्र दाखिल किया और अब मामले की सुनवाई करते हुए एलबी नगर स्थित पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश हरीशा ने कटम राजू को 20 साल की सजा सुना दी है. साथ ही उस पर 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है.
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