तेलंगाना सरकार ने राज्य में खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंताओं के बीच कच्चे अंडे से तैयार किए गए मेयोनीज के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. यह प्रतिबंध 30 नवंबर 2025 तक लागू रहेगा. सरकार के अनुसार, बीते कुछ महीनों में कई मामलों में यह देखा गया कि कच्चे अंडे से बने मेयोनीज के सेवन से लोगों में फूड प्वाइजनिंग के लक्षण सामने आए हैं. तेलांगना सरकार ने ये फैसला तब लिया है जब हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में स्थित नंदी नगर में मोमोज खाने के बाद एक महिला की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर बीमार हो गए.
मेयोनीज गाढ़ा और मलाईदार सॉस होता है जिसे आमतौर पर अंडे की जर्दी और तेल को मिलाकर तैयार किया जाता है. इसका इस्तेमाल मुख्य तौर से सैंडविच, सलाद, शवरमा और स्नैक्स में स्वाद बढ़ाने के लिए होता है. पिछले साल 2023 में, केरल देश का पहला राज्य बना था जिसने कच्चे अंडे से बने मेयोनीज पर रोक लगाई थी, क्योंकि लैब टेस्ट में इसमें हानिकारक सूक्ष्मजीवों का पता चला था.
हैदराबाद में खाने से महिला की मौत, 20 से अधिक बीमार
हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में स्थित नंदी नगर की एक मशहूर ठेली से मोमोज खाने के बाद महिला की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर बीमार हो गए. इन लोगों की तबीयत मोमोज खाने के बाद बेहद खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया. इस घटना के बाद ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC) और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पूरे शहर में मोमोज की ठेलियों पर एक विशेष निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया है.
मेयोनीज पर लगे प्रतिबंध कब तक रहेंगे लागू?
तेलंगाना में कच्चे अंडे से बने मेयोनीज पर लगाए गए प्रतिबंध की समीक्षा एक साल बाद की जाएगी. इसके तहत प्रतिबंध को जारी रखने या हटाने का फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव और भविष्य में किसी अन्य खतरे के आधार पर लिया जाएगा.