तेलंगाना: कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कड़े नियम, मास्क न लगाने पर हो सकती है जेल
तेलंगाना में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने नए नियम लागू किए हैं. इसके तहत अब लोगों को सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाकर ही जाना होगा.
नई दिल्ली: देशभर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है. वहीं, तेलंगाना में भी इसका भारी असर देखने को मिल रहा है. राज्य में कोरोना के दैनिक मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है. वहीं, राज्य सरकार ने अब लोगों के लिए कड़े नियम लागू किए हैं. नियम के अनुसार, अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाकर जाना अनिवार्य होगा. यदि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए नजर आता है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है. सरकार ने कहा है कि नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है.
तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने आदेश जारी किया है. उसमें लिखा है, 'हम राज्य के लोगों के स्वास्थ्य की उत्तम कामना करते हैं और सबसे अपील करते हैं कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मास्क लगाकर ही निकलें.' आदेश में आगे लिखा है, 'राज्य में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और ऐसे में हमें ज्यादा जागरूक होना होगा. यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है. यहां तक कि उसे जेल भी जाना पड़ सकता है.'
सभी जिलों के अधिकारियों को भी दिए गए निर्देश
मास्क पहनने का आदेश देने के बाद राज्य सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टरों, मजिस्ट्रेटों, आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को भी निगरानी करते रहने के निर्देश दिए हैं. आर्डर में लिखा है कि इस समय उन्हें सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है. ऐसे में हमें उन्हें जागरूक करना होगा. साथ ही कहा गया है कि नियम के खिलाफ जाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि लॉ एंड आर्डर कायम रहे. इन नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है.
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