Formula E Racing Case: केटीआर को मिली बड़ी राहत! तेलंगाना हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
K T Rama Rao case: ईडी ने BRS नेता और पूर्व मंत्री केटी रामाराव को समन भेजकर 7 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है. केटी रामाराव पर फॉर्मूला-ई रेस आयोजन में 45 करोड़ के गड़बड़ी का आरोप है.
KT Rama Rao case: तेलंगाना हाई कोर्ट ने फॉर्मूला ई रेसिंग घोटाले में राज्य के मंत्री केटी रामा राव की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार (31 दिसंबर, 2024) को उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक इस मामले में याचिका पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता. यह मामला 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला-ई रेस के आयोजन में कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है.
दरअसल, केटी रामा राव ने गिरफ्तारी से बचने और मामला रद्द करने के लिए इस याचिका को तेलंगाना हाई कोर्ट में दाखिल की थी. 31 दिसंबर को अदालत ने सुनवाई पूरी की और निर्णय को फिलहाल स्थगित कर दिया. वहीं, अंतरिम राहत के तौर पर KTR की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है.
RBI ने 8 करोड़ का लगाया था जुर्माना
यह मामला 55 करोड़ रुपये के भुगतान से जुड़ा हुआ है जो फॉर्मूला-ई रेस के आयोजन के लिए किया गया था. जिसमें से 45 करोड़ रुपये का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया गया, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था. यह भुगतान बिना कैबिनेट की मंजूरी के किया गया था. RBI ने इस गैर-अधिकृत लेनदेन के लिए तत्कालीन तेलंगाना सरकार पर 8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. जिसे बाद में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने चुकाया था.
KTR की बहन को भी बनाया गया आरोपी
इस मामले में केटी राम राव के साथ उनकी बहन के.कविता का भी नाम सामने आया है. केटी रामाराव (KTR) इस मामले में मुख्य आरोपी हैं. इसके अलावा अरविंद कुमार, जो पूर्व नगर प्रशासन और शहरी विकास सचिव है वो दूसरे आरोपी है. तीसरे आरोपी बीएलएन रेड्डी है. वो हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) के पूर्व मुख्य अभियंता है. एसीबी के अनुसार, फॉर्मूला ई आयोजन में वित्तीय अनियमितताएं सामने आईं, जिसमें बिना कैबिनेट मंजूरी के फॉर्मूला ई आयोजकों को 55 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था.
मामले में तेलंगाना पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने पहले एफआईआर दर्ज की थी जिसके बाद ED ने फरवरी 2023 में पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) के तहत सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की.
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