IMEI Number: देश में नए साल यानी एक जनवरी 2023 से बेचे जाने वाले सभी मोबाइल फोन (Mobile Phone) के अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या (IEMEI Number) का पंजीकरण अनिवार्य होगा. सरकार ने 26 सितंबर को इस बारे में जारी अधिसूचना में कहा है कि भारत (India) में बिकने वाले सभी मोबाइल हैंडसेट के आईएमईआई नंबर (IMEI Number) को उसके जाली उपकरण रोधक पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा.
कहां पंजीकृत कराना होगा मोबाइल
अधिसूचना में कहा गया है कि एक जनवरी से आयातित और भारत में विनिर्मित सभी हैंडसेट के आईएमईआई नंबर को दूरसंचार विभाग के भारतीय जाली उपकरण रोधक पोर्टल पर पंजीकृत कराना होगा और इसका प्रमाणन हासिल करना होगा.
किस नियम के तहत जारी किया गया है आदेश?
अधिसूचना में कहा गया है कि विनिर्माताओं को भारत में विनिर्मित सभी मोबाइल फोन का आईएमईआई नंबर जाली उपकरण रोधक पोर्टल पर दर्ज कराना होगा. यह अधिसूचना मोबाइल उपकरण पहचान संख्या से छेड़छाड़ रोधक (संशोधन) नियम, 2022 के तहत जारी की गई है. प्रत्येक मोबाइल फोन का विशिष्ट 15 अंक का आईएमईआई नंबर होता है.
क्या होता है आईएमईआई नंबर?
अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या किसी भी मोबाइल फोन की यूनिक उपकरण पहचान संख्या होती है. इसमें कुल 15 डिजिट होती हैं. कई बार मोबाइल फोन गुम होने के बाद उनको ढूंढ पाना मुश्किल होता है. इसकी वजह यह है कि दूरसंचार नेटवर्क में एक ही आईएमईआई नंबर के जाली उपकरण भी होते हैं.
इसके जरिए आप मोबाइल के मॉडल (Mobile Model), उसके बनने की जगह और मोबाइल डिवाइस (Mobile Device) के सीरियल नंबर के बारे में जान सकते हैं. आंकड़ो के मुताबिक भारत में लगभग 2 करोड़ 50 लाख लोग बिना आईएमईआई (IMEI) के मोबाइल नंबर का उपयोग करना शुरू कर दिया.
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