असम मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, गोरखाओं के खिलाफ दर्ज नहीं होंगे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में मामले
असम में बुधवार को हुए कैबिनेट बैठक में गोरखा समुदाय के सदस्यों के लिए बड़ा फैसला लिया गया. राज्य में गोरखा लोगों के खिलाफ फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा.
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गुवाहाटीः असम मंत्रिमंडल ने बुधवार को निर्णय किया कि राज्य में गोरखा समुदाय के सदस्यों के खिलाफ फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस समुदाय के सदस्यों के विरुद्ध दर्ज वर्तमान मामलों को भी वापस लेने का निर्णय लिया गया.
पूर्व बीजेपी सांसद रमन डेका बने आयोग के उपाध्यक्ष
सरकार के प्रवक्ता और जल संसाधन मंत्री पीजूष हजारिका ने संवाददाताओं को यह भी बताया कि कि पूर्व बीजेपी सांसद रमन डेका को राज्य नवोन्मेष और परिवर्तन आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उन्हें कैबिनेट रैंक दी जाएगी. मंत्रिमंडल ने इनके अलावा और भी निर्णय किए.
भूमिहीनों को मिलेगा पट्टा
पीजूष हजारिका ने कहा है कि मंत्रि-परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि राज्य के मूलनिवासी भूमिहीनों को दिए जाने वाले भूमि 'पट्टा' या भूमि आवंटन प्रमाण पत्र आवंटन किया जाएगा. जो आवंटन के दिन से 'मायादी' (स्वामित्व) होंगे, इसके साथ ही यह भी बताया कि यह लोग 15 साल तक भूखंडों को ट्रांसफर या बेच नहीं सकेंगे.
मंत्री ने कहा, "अब से खरीदे गए फ्लैटों के पंजीकरण के लिए उपायुक्तों से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी." कैबिनेट ने शिक्षा विभाग को 1 सितंबर से 22,921 स्वीकृत पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा. हजारिका ने कहा कि विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पहाड़ियों की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 1,464 पदों और शिक्षा विभाग के तहत बोडो, गारो और मणिपुरी माध्यम संस्थानों में भर्ती के लिए आयोजित की जाएगी.
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