कोट्टयम: केरल में एक नन से बलात्कार के आरोपी बिशप फ्रेंको मुलक्कल को दी गई जमानत सोमवार को एक स्थानीय अदालत ने रद्द कर दी. मामले में सुनवाई के दौरान पेश नहीं होने पर उनकी जमानत रद्द कर दी गई और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया. बिशप सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र अदालत में मौजूद नहीं थे. मुलक्कल के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उनके मुवक्किल इसलिए हाजिर नहीं हो सके क्योंकि वह कोविड-19 संक्रमित एक शख्स के साथ संपर्क के कारण स्व-पृथकवास में हैं.


अगली सुनवाई के लिए अदालत ने दी अगली तारीक


गत एक जुलाई को पिछली सुनवाई के दौरान भी वह अदालत में पेश नहीं हुए थे. उनके मुवक्किल ने तब कहा था कि वह पंजाब के जालंधर में कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्र में फंसे होने की वजह से नहीं आ सके. अभियोजन पक्ष ने सोमवार को आरोपी के दावे को खारिज करते हुए कहा कि जालंधर में जिस जगह वह रहते हैं. वह एक जुलाई को निषिद्ध क्षेत्र नहीं था.


अदालत ने अभियोजन पक्ष की इस दलील पर विचार करते हुए पादरी की जमानत खारिज कर दी कि वह मुकदमे में देरी कराने की कोशिश कर रहे हैं. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख तय की. केरल उच्च न्यायालय ने नन के मुलक्कल के खिलाफ दाखिल यौन उत्पीड़न के मामले से उन्हें आरोपमुक्त करने की उनकी याचिका सात जुलाई को खारिज कर दी थी.


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