नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि उपभोक्ता हित की सुरक्षा उनकी सरकार की प्राथमिकता है और इस बात को ध्यान में रखते हुये एक नया उपभोक्ता सुरक्षा कानून तैयार किया जा रहा है. इस कानून में भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और उपभोक्ता शिकायतों को समयबद्ध एवं प्रभावी तरीके से कम खर्च में निपटाने पर जोर दिया गया है. पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जीएसटी के कारण कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलेगा जिसकी वजह से वस्तुओं के दाम कम होंगे. इससे गरीब और मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ होगा. उन्होंने कहा कि माल के परिवहन में समय कम लगने से भी दाम कम होंगे. इसका भी उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा, ‘‘जीएसटी के कारण विभिन्न अप्रत्यक्ष और छुपे हुए टैक्सेज का खात्मा होगा. जीएसटी से सबसे ज्यादा मिडिल क्लास को फायदा होगा.’’
केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकार का गठन किया जाएगा: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने जीएसटी कानून लागू किया है. आने वाले समय में उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा. विनिर्माताओं के बीच आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से दाम कम होंगे और उत्पाद सस्ते होंगे. पीएम मोदी गुरूवार को पूर्वी, दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी देशों के उपभोक्ता संरक्षण पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा, ‘‘आज हम व्यापार के तरीके और देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नया उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाने की प्रक्रिया में हैं. प्रस्तावित कानून में उपभोक्ता सशक्तिकरण पर कहीं अधिक जोर दिया जा रहा है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कठोर प्रावधान किए गए हैं. तुरंत कार्रवाई के लिए आधिकारिक शक्तियों के साथ एक केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकार का गठन किया जाएगा.’’
सरकार उपभोक्ता संरक्षण कानून, 1986 के स्थान पर नया कानून लेकर आ रही है जिसमें उपभोक्ता संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र के 2015 के संशोधित दिशानिर्देशों को आत्मसात किया जा रहा है.
उपभोक्ताओं का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है: पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा, ‘‘उपभोक्ताओं का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है. यह हमारे ‘नये भारत’ के संकल्प में भी परिलक्षित होता है. उपभोक्ता संरक्षण से भी आगे बढ़ते हुये नये भारत की हमारी परिकल्पना में बेहतर उपभोक्ता व्यवहार और उपभोक्ता समृद्धि की बात होगी.’’ उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल में सरकार ने नया रीयल एस्टेट कानून, नया भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) कानून, उज्ज्वला योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) जैसे कई कार्यक्रमों की शुरुआत की जो न केवल उपभोक्ताओं का सशक्तिकरण करेंगे बल्कि इससे भारी बचत भी सुनिश्चित होगी.
प्रधानमंत्री ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है. उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल में जीएसटी को लागू किया है जिससे पूरे देश भर में नयी व्यवसायिक संस्कृति आ रही है. उन्होंने कहा, ‘‘आने वाले समय में जीएसटी उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाएगा. उपभोक्ताओं को धोखा नहीं दिया जा सकेगा क्योंकि वे इस कानून के बारे में अधिक जागरूक होंगे.’’ उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अब खरीदे गए माल के बिल पर देख सकेंगे कि वो केन्द्र और राज्यों को क्या टैक्स दे रहे हैं.
जीएसटी से सबसे ज्यादा मिडिल क्लास को फायदा होगा: पीएम मोदी
पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जीएसटी के कारण कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलेगा जिसकी वजह से वस्तुओं के दाम कम होंगे. इससे गरीब और मध्यम वर्ग के उपभोक्ता लाभान्वित होंगे. उन्होंने कहा कि माल के परिवहन में समय कम लगने से भी दाम कम होंगे. इसका भी उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा, ‘‘जीएसटी के कारण विभिन्न अप्रत्यक्ष और छुपे हुए टैक्सेज का खात्मा होगा. जीएसटी से सबसे ज्यादा मिडिल क्लास को फायदा होगा.’’ पिछले तीन सालों में मुद्रास्फीति में पर्याप्त रूप से कमी आई है और इसके कारण भी उपभोक्ताओं की बचत में मदद मिली है. उन्होंने कहा कि सरकार ने नया रीयल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) कानून लागू किया है जिससे घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा हो सकेगी.
रेरा कानून खरीदारों को बिल्डरों के एकाधिकार से बचाएगा: प्रधानमंत्री मोदी
पीएम नरेंद्र मोदी ने नये रीयल एस्टेट कानून के मुख्य प्रावधानों को रेखांकित करते हुए कहा कि रेरा कानून खरीदारों को बिल्डरों के एकाधिकार से बचाएगा. उन्होंने कहा कि घर के खरीदार पहले के 40 प्रतिशत के स्थान पर अब 10 प्रतिशत बुकिंग राशि के साथ फ्लैट को बुक करा सकेंगे. डेवलपर इस धन को कहीं और हस्तांतरित नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें इसका 70 प्रतिशत धन अलग एस्क्रो खाते में रखना होगा.
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के लिए प्रभावी शिकायत निपटान सुनवाई प्रणाली काफी महत्चपूर्ण है और इसलिए सरकार प्रौद्योगिकी एकीकरण कर रही है ताकि मजबूत शिकायत निपटान सुनवाई प्रणाली सुनिश्चित की जा सके. उन्होंने कहा कि सरकार की दृष्टि में उपभोक्ता संरक्षण का दायरा काफी विशाल है. उन्होंने कहा, ‘‘किसी देश का विकास और उपभोक्ता संरक्षण एक दूसरे के अनुपूरक हैं. सुशासन की विकास के लाभ को हर नागरिक तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका है.’’