केंद्र सरकार ने अगले छह महीनों के लिए नगालैंड को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया
गृह मंत्रालय ने नगालैंड के हालात को देखते हुए अगले छह महीने के लिए यानि दिसंबर तक "अशांत क्षेत्र" घोषित किया है. इन हालातों को देखते हुए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (आफस्पा) की धारा तीन द्वारा 30 जून, 2020 से छह महीने की अवधि के लिए पूरे राज्य को 'अशांत क्षेत्र' माना जाएगा.
नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने मंगलवार को अगले छह महीने के लिए यानि दिसंबर तक पूरे नगालैंड को "अशांत क्षेत्र" घोषित किया है. एक अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार की राय है कि पूरे नगालैंड में परिस्थितियां इतनी परेशान करने वाली और खतरनाक स्थिति में है कि आम जनमानस की मदद एवं सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों की सहायता की आवश्यकता है.
गृह मंत्रालय ने कहा, "इन हालातों को देखते हुए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (आफस्पा) की धारा तीन द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 30 जून, 2020 से छह महीने की अवधि के लिए पूरे राज्य को 'अशांत क्षेत्र' माना जाएगा.”
क्या है अफस्पा ?
भारतीय संसद ने “अफस्पा” यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 को लागू किया है. यह एक फौजी कानून है. जिसे “अशांत क्षेत्र” में लागू किया जाता है. यह कानून सुरक्षा बलों और सेना को कुछ विशेष अधिकार देता है. अफस्पा को 1 सितंबर 1958 को असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड सहित भारत के उत्तर-पूर्व में लागू किया गया था.
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