(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Coronavirus: केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक जम्मू-कश्मीर में किया लॉकडाउन का एलान
जम्मू-कश्मीर को 31 मार्च तक लॉक डाउन करने का आदेश जारी कर दिया गया. जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकारी की तरफ से ये कदम उठाया गया है.
जम्मू: केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक जम्मू और कश्मीर में भी लॉकडाउन का एलान किया है. इसके साथ ही प्रदेश में मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर जम्मू कश्मीर में आवश्यक प्रतिष्ठानों और सेवाओं को छोड़कर सभी को 31 मार्च तक बंद कर दिया है.
जम्मू-कश्मीर में मुख्य सचिव बी.वी.आर सुब्रह्मण्यम की तरफ से रविवार को जारी आदेश में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सामाजिक दूरी को लागू करना ज़रूरी हो गया है. ऐसे में प्रदेश के सभी डीएम जल्द ही धारा 144 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत आवश्यक प्रतिष्ठानों और सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठानों और सेवाओं को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश जारी करेंगे.
इसके साथ ही उन्होंने आवश्यक सामान ले जा रहे वाहनों और ज़रूरी माल ढोने वाले वाहनों को सशर्त सड़कों पर चलने की इजाजत दी है. ऐसे वाहनों को सड़कों पर चलने के लिए प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी.
वहीं प्रदेश में खाद्य, नागरिक सेवाएं और उपभोगता मामलों के विभाग ने 16 सेवाओं को आवश्यक सेवाएं घोषित कर दिया है. जिन 16 वस्तुओं को आवश्यक घोषित किया गया है उनमें किरयाना, ताज़ी फल और सब्ज़ी, पेट्रोल, डीज़ल, दूध की डेरी, पशु चारा, दवाइयां, बैंक, एटीएम, एलपीजी, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य और चिकित्सा उपकरणों के निर्माता, टेलीकॉम ऑपरेटर, अखबार, पोस्ट ऑफिस, गेहूं और चावल की लोडिंग और अनलोडिंग, आवश्यक वस्तुओं का परिवहन, बिजली, पानी की आपूर्ति, नगरपालिका और स्वच्छता सेवाओं का प्रावधान शामिल है.
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