नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का गठन करेगी केंद्र सरकार, सड़क सुरक्षा में हो सकते हैं क्रांतिकारी बदलाव
नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड एक एडवाइजरी बॉडी होगी जिसके गठन के लिए सरकार ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके बाद वाहन उपभोक्ताओं को क्या फायदे मिलेंगे और सड़क सुरक्षा में क्या बदलाव होंगे, आइए जानते हैं...
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नई दिल्ली: देश में सड़क और वाहन सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार का एक और बड़ा कदम, देश मे पहली बार सड़क और वाहन सुरक्षा को बेहतर करने के मकसद से सरकार, ‘नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड’ का गठन करेगी.
नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड एक एडवाइजरी बॉडी होगी जिसके गठन के लिए सरकार ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है,नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड के कंधे पर बड़ी ज़िम्मेदारी होगी..
1.सड़क सुरक्षा के लिए सही कदम, नई टेक्नोलॉजी बताना 2.वाहनों की सेफ्टी, यहां तक कि खराब वाहनों के रिकॉल पर भी दिशा निर्देश तय करना 3.सेफ्टी इक्विपमेंट के सही दाम तय करना 4.वाहनों के रेजिस्ट्रेशन और लाइसेंस जारी करने के लिए सरल और पारदर्शी नियम तय करना
ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर अब पब्लिक और अन्य स्टेकहोल्डर्स से अगले 30 दिनों के भीतर सुझाव मंगाए गए हैं, जिसको देखने समझने के बाद सड़क परिवहन मंत्रालय फाइनल नोटिफिकेशन जारी करेगा, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड में एक चैयरमैन के अलावा अधिकतम 7 मेंबर्स होंगे.
वाहन रजिस्ट्रेशन के नियमों में हुआ बदलाव
केंद्र सरकार ने वाहन रजिस्ट्रेशन से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब वाहनों के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में आपको मालिकाना हक या स्वामित्व की जानकारी विस्तृत रूप से देनी होगी. अब ये नया नियम लागू कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियमों में बदलाव कर इसे अधिसूचित कर दिया है.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि, ''हमने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के फॉर्म 20 में परिवर्तन के लिये 22 अक्टूबर 2020 को नोटिफिकेशन जारी किया है, ताकि वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय स्वामित्व का विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज किया सके. यह नियम दिव्यांगजन के लिये विशेष लाभदायक माना जा रहा है.'
मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अब डॉक्यूमेंट में स्वायत्त निकाय, केंद्र सरकार, धर्मार्थ ट्रस्ट, ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल, दिव्यांगजन, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकरण, पुलिस विभाग जैसी श्रेणियों के तहत स्वामित्व विवरणों का साफ जिक्र किया जाएगा.
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