The Kerala Story: फिल्म 'द केरला स्टोरी' पर रोक की मांग को लेकर SC दोबारा पहुंचे तो CJI ने कहा, 'आपको यह भी सोचना चाहिए कि...'
The Kerala Story Controversy: जमीयत उलेमा ए हिंद एक बार फिर फिल्म 'द केरला स्टोरी' के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा.
The Kerala Story Controversy: फ़िल्म 'द केरला स्टोरी' पर विवाद जारी है. इस बीच जमीयत उलेमा ए हिंद के वकील एक बार फिर 'द केरला स्टोरी' के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. हालांकि जमीयत की अर्जी पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई से नकार दिया.
वकील ने दावा किया कि केरल हाई कोर्ट मामले पर तुरंत सुनवाई नहीं कर रहा है. मूवी शुक्रवार (5 मई) को रिलीज हो जाएगी ऐसे में सुप्रीम कोर्ट आज (4 मई) ही सुनवाई का निर्देश दे. इसपर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हाई कोर्ट अपना शुरुआती विचार इस मामले में रख चुका है. अगर उसे रोक लगानी होती तो अब तक लगा दी होती.
उन्होंने कहा, ''आप बार-बार रोक की मांग कर रहे हैं, लेकिन आपको यह भी सोचना चाहिए कि फिल्म के निर्माता समेत इस से जुड़े दूसरे लोगों ने भी काफी मेहनत की है. आपको जल्द सुनवाई चाहिए तो इसकी मांग हाई कोर्ट में ही रखिए.''
याचिका में क्या कहा गया था?
पत्रकार कुर्बान अली और जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने बुधवार (3 मई) को भी कहा था कि याचिकाकर्ताओं को संबंधित हाई कोर्ट में मामला रखना चाहिए.
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने अपनी याचिका में अनुरोध किया था कि यह फिल्म रिलीज करने की अनुमति नहीं देने का केंद्र और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को निर्देश दिया जाए. उसने याचिका में कहा था कि इस फिल्म से देश में 'नफरत' और 'समाज के विभिन्न वर्गों के बीच कटुता' पैदा होने की आशंका है.
मामला क्या है?
'द केरला स्टोरी' केरल की 32,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों की जिन्हें कथित तौर पर लव जिहाद में फंसाया गया. फिल्म के निर्माता यह दावा कर रहे हैं कि यह सच्ची घटनाओं पर आधारित है. वहीं इसके विरोध करते हुए कहा जा रहा है कि इसमें 1-2 घटनाओं को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करने की कोशिश की गई है.
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