नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में व्यापक बदलाव कर इसे और आसान और सुगम बनाने का फैसला किया है. नए बदलावों के तहत पासपोर्ट के आखिरी पन्ने पर अब  न तो व्यक्तिगत जानकारियां छापी जाएंगी और न ही इसके लिए माता-पिता या पति-पत्नी सम्बन्धी सूचना देना अनिवार्य होगा.


विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर किए गए ताजा परिवर्तनों के मुताबिक, अनिवार्य आव्रजन अनुमति की दरकार रखने वालों को नारंगी रंग के कवर वाले पासपोर्ट जारी किए जाएंगे. माना जा रहा है कि नए संशोधनों के बाद पासपोर्ट का इस्तेमाल पता-प्रमाण के तौर पर करना संभव नहीं होगा. हालांकि इस संबंध में आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्रालय की ओर से फिलहाल कोई स्पष्टता नहीं है.


विदेश मंत्रालय के मुताबिक नई पासपोर्ट बुकलेट के डिज़ाइन और मुद्रण तक पहले की तरह अंतिम पृष्ठ पर जानकारियों का प्रकाशन जारी रहेगा. इसके अलावा विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सभी मौजूदा पासपोर्ट अपनी वैधता अवधि तक मान्य होंगे. नए पासपोर्ट बनने का काम इंडियन सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस नासिक को दिया गया है. पासपोर्ट नियमों में ताजा बदलाव का निर्णय लोगों की तरफ से परेशानियों को लेकर आ रहे फीडबैक के आधार पर लिया.


नए बदलावों के तहत एक बड़ी राहत एकल माता-पिता को होगी जिन्हें अब पासपोर्ट के लिए बच्चे के पिता या मां का नाम बताने की अनिवार्यता नहीं होगी. पासपोर्ट नियमों में पिता का नाम बताने की अनिवार्यता को लेकर कई शिकायतें और बदलाव के प्रतिवेदन महिला-बाल विकास मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय को मिले थे.


पासपोर्ट संशोधन के लिए बनाई गई दोनों मंत्रालय के तीन अधिकारियों की समिति ने इस सम्बंध में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन और मशीन रीडेबल पासपोर्ट से जुड़े विश्व मानकों का अध्ययन करने के बाद अंतिम पृष्ठ पर माता-पिता, पति और पत्नी, पते संबंधी जानकारियां न प्रकाशित करने की सिफारिश की.


विदेश मंत्रालय के अनुसार इसी कड़ी में तय किया गया कि  इमीग्रेशन क्लीयरेंस रिक्वायर्ड श्रेणी के लिए दिए नारंगी रंग के नए पासपोर्ट दिए जाएंगे. जबकि ECNR दर्जे वालों को  नीले कवर वाले पासपोर्ट ही मिलते रहेंगे.