बॉम्बे हाईकोर्ट अनिल देशमुख मामले में मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार की दायर याचिका पर सुनवाई करेगा. दरअसल इस याचिका में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में केंद्रीय जांच ब्यूरो के जांच के दायरे से दो विषयों को हटाने की मांग की गई थी. जानकारी के मुताबिक सीबीआई के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई की मांग की थी, लेकिन 27 मई को सुनवाई स्थगित हो गई थी. इसलिए न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करेगी.


महाराष्ट्र सरकार की याचिका में सीबीआई की प्राथमिकी में से दो पैराग्राफ को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें एजेंसी ने सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे की बहाली और गृह विभाग से पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण पर संचार की मांग की है. वहीं पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी से अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा था.


CBI के जांच के दायरे पर राज्य सरकार ने जताई आपत्ति


जानकारी के मुताबिक 21 मई को पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने सीबीआई के जांच के दायरे पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि  इन मुद्दों का अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों से कोई लेना देना नहीं है. साथ ही कहा कि  सीबीआई ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया था और राज्य की स्वीकृति नहीं ली थी.


अनिल देशमुख पर लगा है भ्रष्टाचार का आरोप


सीबीआई ने 5 अप्रैल को उच्च न्यायालय के आदेश पर अनिल देशमुख के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की थी. जहां अदालत ने ये आदेश मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर दिया था.


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