नई दिल्ली: रेलवे अपने मुसाफिरों को समय समय पर नियम कायदे बनाकर जानकारी देता रहता है. ये नियम कायदे मुसाफिरों की सुविधा के लिए ही होते हैं. मगर ज्यादातर लोग नियमों से वाकिफ नहीं हो पाते. जिसकी वजह से उन्हें मुसीबतों का या आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है. ऐसा ही एक नियम है ट्रेन छूटने से संबंधित.


यानी आपकी ट्रेन अगर छूट जाए तब आप क्या करेंगे. अगर आपकी ट्रेन आपके बोर्डिंग स्टेशन से छूट गई है, तो दो स्टॉप तक आपके पास अपने बर्थ को हासिल करने की सुविधा होती है. इस दौरान टीटीई आपके बर्थ को किसी अन्य शख्स को या आरएसी को अलॉट नहीं कर सकता. इसी तरह एक नियम ये भी है कि ट्रेन की रवानगी के एक घंटे के अंदर आपके बर्थ को रोक कर रखेगा. हां, अगर आप दो स्टॉप गुजरने के बाद भी ट्रेन में नहीं पहुंचते हैं तो टीटीई आपके बर्थ को किसी अन्य को अलॉट कर देगा.


अगर आप टिकट खरीदने के बाद यात्रा नहीं करते हैं तो टीटीई आपकी सीट आपके स्टॉप से अगले दो स्टॉप तक किसी को भी नहीं दे सकता. साथ ही टीटीई को आपका एक घंटे तक इंतजार करना होगा. इसका मतलब ये है कि आप अगले स्टेशन से भी ट्रेन को पकड़े सकते हैं.


टीडीआर के लिए क्लेम कर सकते हैं


अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है और आप अगले स्टेशन पर ट्रेन नहीं पकड़ना चाहते तो आपको टीडीआर (टिकट डिपॉजिट रिसीट) फाइल करना होगा. इसके मंजूर होने के बाद आपको बेस फेयर का 50 फीसदी रिफंड मिल जाएगा. अब अगर आप अपनी ट्रेन को दो स्टॉप तक पकड़ने में सक्षम नहीं रह पाते तो आप चाहें तो टीडीआर के लिए आवेदन दे सकते हैं. अगर टीडीआर मंजूर हो गया तो बेस फेयर का 50 फीसद किराया वापस मिल जाएगा. आप टिकट को ट्रेन के बोर्डिंग स्टेशन से रवानगी के तीन घंटे बाद भी कैंसिल करा सकते हैं.