नई दिल्लीः भारत में कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है. ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा नए-नए दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को बाजारों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. नए गाइडलाइन के अनुसार, अब कंटेनमेंट जोन में आने वाली दुकानें बंद रहेंगे और केवल इससे बाहर की दुकानें ही खोली जा सकेंगी.


मंत्रालय ने कहा है कि 65 साल से अधिक उम्र के लोग, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से नीचे के बच्चे अपने-अपने घरों में ही रहें. साथ ही अगर ज्यादा ज़रूरी हो तब ही घर से बाहर निकलें. मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन में आने वाली दुकानों के दुकानदारों को अतिरिक्त एहतियात बरतने की सलाह दी है.


मार्केट ओनर्स एसोसिएशन से किया जा रहा संपर्क


उन्होंने कहा है कि अत्यंत प्रभावित जोन में आने वाले सभी दुकानदार अधिक सावधान रहें. मास्क का इस्तेमाल करते रहें. साथ ही शारीरिक दूरी का भी विशेष ख्याल रखें. उन्होंने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने की भी अपील की है. मंत्रालय द्वारा जल्द ही नई एडवाइजरी को लागू किया जाएगा. इसके लिए मार्केट ओनर्स एसोसिएशन से संपर्क किया जा रहा है.


बाजार संघों को उप-समितियां बनाने के मिले निर्देश 


नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कोविड-19 प्रोटोकॉल की निगरानी करने और उन्हें सख्ती से लागू करने के लिए बाजार संघों को उप-समितियां बनाने के निर्देश मिले हैं. अगर किसी क्षेत्र में कोरोना के अधिक मामले मिलते हैं तो उन बाजारों को बंद कर दिया जाएगा. सरकार ने ऐसे समय पर ये फैसला लिया है जब देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. साथ ही लोग सही तरीके से कोरोना गाइडलाइन्स का पालन नहीं कर रहे हैं. सरकार ने सभी से मास्क लगाने और समय-समय पर हाथ धोते रहने की भी अपील की है.



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