नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना के लागतार बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने कुछ सुविधाओं में लॉकडाउन से राहत देने का आदेश जारी किया है. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की ओर से जारी इस आदेश में पशु चिकित्सकों, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वॉटर प्यूरीफायर मैकेनिक और लैब टेक्नीशियन को छूट दी गई है. इसके साथ ही एजुकेशनल बुक स्टोर और पंखे की दुकान खोलने की भी इजाजत दी गई है. ये सभी रियायतें आज से शुरू होगी.
DDMA की ओर से जारी आदेश में इन सुविधाओं में छूट दी गई है-
- पशु चिकित्सालय, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, दवाइयों और वैक्सीन की बिक्री और सप्लाई
- मेडिकल और वेटनरी स्टाफ, वैज्ञानिक, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, दाई, हॉस्पिटल सपोर्ट सर्विस, एम्बुलेंस, इन सभी को अंतर-राज्य यात्रा की अनुमति दी गई है.
- बच्चों, डिसेबल्ड, वरिष्ठ नागरिकों, बेघरों, महिलाओं, विधवाओं के लिए चलाए जाने वाले आश्रम.
- इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और वॉटर प्यूरीफायर मैकेनिक.
- एजुकेशनल बुक स्टोर
- इलेक्ट्रिक पंखों की दुकानें
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में इन सभी सुविधाओं को छूट के दायरे में रखा था. अब दिल्ली सरकार ने भी इसे लागू कर दिया है. इससे पहले 19 अप्रैल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में किसी भी तरह की रियायत न देने की घोषणा की थी और एक हफ्ते की समीक्षा के बाद आगे का निर्णय लेने की बात कही थी. 3 मई तक पूरे देश मे लॉकडाउन है. ऐसे में इन सुविधाओं के अलावा बाकी चीजों में कोई छूट नहीं दी गई है.
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