(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
आज से बदल जाएंगे बैंक से लेकर होटल और गाड़ियों तक के ये नियम, जानिए आपकी जेब पर क्या होगा असर
1 अक्टूबर से बदलने वाले इन नियमों के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है क्योंकि ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को काफी प्रभावित करने वाले हैं.
नई दिल्लीः आज 1 अक्टूबर है और अब से बहुत से नियम बदलने वाले हैं. बैंक हो या होटल, आप गाड़ी रखते हों या कोई सामान खरीदने की चाह रखते हों, इन नियमों के बदलने से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के बहुत से काम प्रभावित होंगे, इसलिए इन बदले हुए नियमों को जानना जरूरी है.
ड्राइविंग लाइसेंस के बदले नियम
आज से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम बदल जाएगा और अपना पुराना लाइसेंस अपडेट करना होगा. यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी. इस नियम के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक ही रंग का हो जाएगा. इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में माइक्रोचिप के अलावा क्यूआर कोड भी दिए जाएंगे.
एसबीआई के मंथली एवरेंज बैलेंस को मेंटेन नहीं करने पर जुर्माना घटा एसबीआई मंथली एवरेज बैलेंस को मेंटेन नहीं करने पर जुर्माने में 80 फीसदी तक की कमी कर रहा है. यदि आपका अकाउंट मेट्रो सिटी में हैं तो मंथली एवरेज बैलेंस (एएमबी) घटकर तीन हजार रुपये हो जायेगा. अगर मेट्रोसिटी खाताधारक 3000 रुपए का बैलेंस नहीं रख पाता है और बैलेंस 75 प्रतिशत से कम हो जाएगा तो जुर्माने के तौर पर 80 रुपए के साथ जीएसटी देना होगा. 50 से 75 प्रतिशत कम बैलेंस रखने वालों को 12 रुपये साथ में जीएसटी, 50 प्रतिशत से कम बैलेंस होने पर 10 रुपए और जीएसटी देना होगा, मेट्रो सिटी ग्राहकों को एसबीआई 10 फ्री ट्रांजेक्शन और अन्य शहरों के लिए 12 फ्री ट्रांजेक्शन देगा.
एसबीआई क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर कैशबैक खत्म एसबीआई क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर अब 0.75 फीसदी कैशबैक नहीं मिलेगा. एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी ने कैशबैक स्कीम को वापस लेने का निर्देश दिया है.
जीएसटी की नई दरें लागू होंगी जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं. 1000 रुपये तक किराए वाले कमरों पर अब टैक्स नहीं लगेगा. इसके बाद 7500 रुपये तक टैरिफ वाले रूम के लिए 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. 10 से 13 सीटों तक पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सेस घट जाएगा.
कई चीजों पर बढ़ेगा जीएसटी 1 अक्टूबर से कई चीजों पर जीएसटी बढ़ भी जाएगा. रेल गाड़ी के सवारी डिब्बे और वैगन पर जीएसटी की दर 5 से बढ़कर 12 प्रतिशत हो जाएगी. कैफीन वाले पेय पदार्थों पर जीएसटी 28 फीसदी हो जाएगा. इसके साथ ही 12 फीसदी का अतिरिक्त सेस भी लगेगा.
पेंशन पॉलिसी के बदले नियम 1 अक्टूबर से सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पॉलिसी भी बदल जाएगी. किसी कर्मचारी की सर्विस को 7 साल पूरे हो गए हैं और उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार को बढ़े हुए पेंशन का लाभ मिलेगा.
कॉरपोरेट टैक्स में की गई कटौती भी होगी लागू कॉरपोरेट टैक्स में की गई कटौती भी लागू हो जाएगी जिसे सरकार ने 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी कर दिया है. 1 अक्टूबर के बाद सेटअप किए मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पास 15 फीसदी टैक्स भरने का भी विकल्प होगा.
एसबीआई की नई ब्याज दरें आज से एसबीआई एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट सिस्टम के तहत 8.15 फीसदी ब्याज दर से होम लोन देगा. एसबीआई ने एमएसएमई, हाउसिंग और रिटेल लोनके सभी फ्लोटिंग रेट लोन को एक्सटर्नल बेंचमार्क रेपो रेट से जोड़ने का फैसला किया है.