इस स्कूल ने नित्यानंद के आश्रम के लिए दी थी जमीन, अब प्रशासन ने जारी किया नोटिस
अहमदाबाद के कलेक्टर विक्रांत पांडे ने रविवार को बताया कि स्कूल प्रशासन की ओर से जिस जमीन का आवंटन किया गया था उससे संबंधित रिपोर्ट में कुछ विसंगतियां पायी गयीं जो प्रदेश शिक्षा विभाग से अनुमति लेने के दौरान हुई थी.
अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद नगर प्रशासन ने विवादास्पद स्वामी नित्यानंद के आश्रम के लिए लीज पर जमीन देने के मामले में दिल्ली पब्लिक स्कूल (पूर्व) को नोटिस जारी किया है. अहमदाबाद जिले के हीरापुर गांव में स्थित डीपीएस (पूर्व) के परिसर से नित्यानंद का आश्रम चल रहा था.
अधिकारियों ने बताया कि नित्यानंद के दो शिष्यों को हाल ही में अपहरण तथा बाल श्रम कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि इस मामले में नित्यानंद भी आरोपी हैं. इस संबंध में 19 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
अहमदाबाद के कलेक्टर विक्रांत पांडे ने रविवार को बताया कि स्कूल प्रशासन की ओर से जिस जमीन का आवंटन किया गया था उससे संबंधित रिपोर्ट में कुछ विसंगतियां पायी गयीं जो प्रदेश शिक्षा विभाग से अनुमति लेने के दौरान हुई थी.
पांडे ने कहा कि हमने स्कूल से सर्वे नंबर मांगा है क्योंकि स्कूल बनाने के दौरान एनओसी के लिए दिया गया सर्वे नंबर अलग है और हमने इस बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए कहा है. उन्होंने बताया कि इसके अलावा उस संविदा की भी मांग की गयी है जिसके तहत आश्रम को जमीन दी गयी है. उन्होंने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिल किये गए बच्चों की सूची भी स्कूल से मांगी गयी है.
दूसरी ओर सीबीएसई ने भी इससे पहले गुजरात शिक्षा विभाग से रिपोर्ट तलब किया था कि स्कूल की जमीन कैसे बिना अनुमति के लीज पर नित्यानंद के आश्रम को दे दी गयी.
इस बीच पुलिस ने बताया कि डिजिटल लॉकर में छिपा कर रखे गए छह और मोबाइल फोन उन्होंने बरामद किया है. नित्यानंद के गिरफ्तार शिष्य जब उसका पासवर्ड बताने में विफल रहे तो उसे काट कर निकाला गया.
उन्होंने बताया कि लॉकर से नकली आभूषण भी बरामद किये गए हैं और बरामद फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. डीपीएस के प्राचार्य हितेश पुरी को 21 नवंबर को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत गिरफ्तार किया गया था.
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